इन बातों का रखें ध्यान आयकर रिटर्न होगा आसान
आयकर रिटर्न भरते समय रखी जाने वाली सावधानी

सही आयकर भरना हर भारतीय का दायित्व है|सरकार संग्रहित कर के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती है|सड़कों के रखरखाव से लेकर चिकित्सकीय सेवाओं का प्रबंध इन्ही एकत्रित करों के माध्यम से किया जाता है|आज हम आपको बतायेंगे आयकर रिटर्न भरते समय रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में|
समय से रिटर्न न भरने के नुकसान:
आयकर भरने का सबसे पहला और जरुरी एहतियात तो ये है कि उसे निश्चित तारीख से पहले भरा जाए। करदाता को देरी से रिटर्न भरने के अभ्यास को समाप्त करना होगा। देरी से रिटर्न भरने के निम्न परिणाम हो सकते है।
- नुकसान (घर की संपत्ति के अलावा अन्य )को आगे नहीं लाया जा सकता।
- धारा 234क के तहत ब्याज की लेवी
- धारा 271च के तहत 5000/- रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- धारा 10 क, 10 ख, 80-झक, 80- झकख, 80- झख, 80 झग, 80-झघ तथा 80 झड़ के तहत मिलने वाली छूट/कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।
- धारा 139(5) के तहत देरी से भरी गयी विवरणी को संशोधित नहीं किया जा सकता।
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ध्यान रखिये :
1. कर दाता को फार्म 26 कघ डाउनलोड करना चाहिए तथा वास्तविक टीडीएस/टीसीएस/ कर भुगतान की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
2. किसी भी प्रकार का अंतर होने पर उसे सही करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट /पासबुक, ब्याज प्रमाण पत्र, निवेश सबूत जिनके लिए कटौती का दावा किया जा रहा है , बही खाते तथा बैलेंस शीट तथा पी/एल ए/सी (यदि लागू हो तो) आदि को एकिकृत कर उनकी बहुत सावधानी से जांच कर लेनी चाहिए। आयकर विवरणी के साथ कोई भी दस्तावेज नहीं लगाया जाना चाहिए।
3. करदाता को उस पर लागू होने वाले सही विवरणी फार्म की पहचान कर लेनी चाहिए।
4. विवरणी फार्म में सभी जानकारियां बहुत सावधानी के साथ भरनी चाहिए।
5. कुल आय ,कटौती (यदि हो तो),ब्याज (यदि हो तो), कर देयता/वापसी आदि की गणना की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
6. यदि विवरणी के अनुसार कोई कर देयता बनती है तो आयकर विवरणी भरने से पूर्व उसे भरना चाहिए, अन्यथा विवरणी को दोषपूर्ण विवरणी के रुप में माना जाएगा।
7. सुनिश्चित कर लें कि अन्य सभी विवरण जैसे पैन, पता,ई मेल पता, बैंक खाते की जानकारी आदि सही हो।
8. आयकर विवरणी में सभी जानकारियां भरने के बाद तथा सभी विवरण की पुष्टि के बाद, व्यक्ति आयकर विवरणी भरने की कार्रवाई कर सकता है।
9. यदि इलेक्ट्रानिक रुप से भरी गयी विवरणी में डिजीटल हस्ताक्षर नहीं है तो विवरणी भरने की रसीद को आयकर कार्यालय बैंगलोर के पते पर पोस्ट करना ना भूलें।
Income Tax Return (ITR) :
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