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IRDA ने जारी किए ‘हेल्थ बीमा पॉलिसी’ से जुड़े नए नियम

चार साल से कम पुरानी कंपनी मेडिकल चेकअप विकल्प दे सकती है

बीमा पॉलिसी के हितों का ध्यान रखने वाली एजेंसी IRDA (Insurance Regulatory and Development Authority) ने स्वास्थ्य बीमा और साधारण बीमा कम्पनियों को हेल्थ बीमा पॉलिसी से जुड़े नए नियमों को पेश किया है|नए नियम के अनुसार पुरानी हेल्थ बीमा पॉलिसी को बीमाधारक उसी कंपनी की दूसरी पॉलिसी में आसानी से स्विच कर सकेगा| इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के मेडिकल टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी| पॉलिसी चाहे कितनी भी पुरानी  हो उसे बदलने पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा|

IRDA (इरडा) द्वारा निर्देशित नियम के मुताबिक, जो कम्पनियां चार साल से कम पुरानी है तो मेडिकल चेकअप का विकल्प दे सकती हैं| किसी भी व्यक्ति ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में फैमिली फ्लाटर प्लान ले रखा है वे भी आसानी से दूसरी कंपनी में स्विच कर सकेंगें| पॉलिसी के उनके दायरे में आने वाला हर सदस्य भी उसी कंपनी की दूसरी पॉलिसी ले सकता है|अत्यधिक पुरानी कंपनी बीमाधारक को मेडिकल चेकअप के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकती है|

पॉलिसी बाजार डॉट कॉम के बिजनेस हेड अमित छाबड़ा ने बताया कि पॉलिसी बदलने पर मेडिकल जांच की अनिवार्यता खत्म करने और बिना किसी विकल्प के दूसरी पॉलिसी का चुनाव करना ग्राहकों के लिए ज्यादा बेहतर बन गया है। हेल्थ पॉलिसी से जुड़ा इरडा का यह नियम लाभकारी है| इसके तहत अब चार साल पुरानी व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी को फैमिली फ्लॉटर या समूह बीमा (ग्रुप पॉलिसी) में बदल सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में मिलने वाली तीन श्रेणी की पॉलिसी को लेकर नियमों को पारदर्शी कर दिया है। इसी तरह समूह बीमा या फैमिली फ्लॉटर को व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी में बदल सकेंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि इरडा के इस निर्देश से बिमाधारकों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को बीच में बंद नहीं करना पड़ेगा| दूसरी पॉलिसी चुनाव करने पर कोई भी कंपनी अपनी शर्तों को नहीं जोड़ पाएंगी|