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खुश खबरी: अब आधार नंबर से आसानी से मिल सकेगा PAN कार्ड

अब आसानी से मिले सकेगा PAN कार्ड

हालहि में इनकम टैक्स नियमों में हुए बदलाव के मुताबिक अब PAN कार्ड आवेदन के लिये किसी भी तरह के दस्तावेज की ज़रुरत नहीं होगी| नए नियम 1 सितंबर से लागू हुए हैं सिर्फ आधार कार्ड नंबर से PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा| जिनके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाईल दाखिल करने के लिये PAN नहीं है वे आधार नंबर बताकर रिटर्न फाईल भर सकते हैं|

CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के मुताबिक, “किसी भी व्यक्ति ने यदि धारा 139A की उपधारा 5E के तहत यदि 12 अंकों का आधार नंबर अंकित किया है तो उसे PAN कार्ड क़े लिये आवेदन माना जायेगा| इन नए नियमों के तहत अब आपको किसी भी आवेदन या दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी| यह भी बताया गया कि CBDT पैन के वितरण के लिये किसी भी व्यक्ति के बारे में जनसांख्यिकीय जानकारी UIDAI (यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) से हाँसिल की जायेगी|”

आधार कार्ड भारतीय स्थानिकों की पहचान है, उनके जन्मतिथि, निवास स्थान का पता, फोटो और बायोमिट्रीक आँकड़ा होता है, जबकि PAN कार्ड व्यक्ति की संस्था या फर्म की आयकर विभाग द्वारा अल्फान्युमरिक नंबर वितरण किया जाता है|