निराश्रित महिला पेंशन – Vidhwa Pension Yojana
विधवा महिलाओं की सहयता के लिए अच्छी योजना चलाई है

भारत सरकार ने विधवा महिलाओं की सहयता के लिए अच्छी योजना चलाई है। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रही 18 से 60 साल उम्र की निराश्रित विधवाओं के लिए है। इसके तहत जीवन-यापन में सहयोग के लिए हर महीने 300 रुपये की राशि दी जाती है।
भारत सरकार की विधवा पेंशन योजना कल्याणकारी योजना है। इस योजना में हर राज्य को केंद्र सरकार से भी मदद मिलती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सरकार की इस योजना से गरीब विधवा महिलाओं को काफी राहत मिली है।
कौन कर सकता है निराश्रित महिला पेंशन में आवेदन
- योजना का लाभ उठाने के लिए महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- अगर पति की मौत के बाद आवेदक ने दोबारा विवाह किया है तो लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदक को किसी प्रकार की वृद्धा पेंशन योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो।
- विधवा महिला के बच्चे बालिग न हों, बालिग हैं भी तो भरण-पोषण करने में समर्थ न हों।
- नवीनतम पासपोर्ट साइज तस्वीर, तस्वीर जेपिइजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, साइज 20 केबी तक हो
- जन्म प्रमाणपत्र/आयु प्रमाणपत्र
- बैंक में खाता
- आय प्रमाणपत्र
- पति की मौत का प्रमाणपत्र
निराश्रित महिला पेंशन आवेदन करने का तरीका
- सबसे पहले इस पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- फिर ‘निराश्रित महिला पेंशन’ पर क्लिक करें।
- अब ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें।
- एक नई विंडो सामने आ जाएगी. इसमें ‘न्यू एंट्री फॉर्म’ पर क्लिक करे।
- अब सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- तमाम खानों में पूछी गई जानकारी को भर दें।
- इसे अच्छी तरह से पढ़कर ‘सब्मिट’ कर दें।