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ये निवेश बचायेंगे टैक्स

आयकर में राहत देते हैं ये निवेश विकल्प

भारतीय आयकर (Income Tax) कानून 1961 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो उसे इस अतिरिक्त आय पर आय कर चुकाना पड़ेगा|प्रायः हर नौकरीपेशा व्यक्ति समय समय पर कर बचत के उपाय जानना चाहता है|आयकर विभाग से मान्य बहुत से निवेश विकल्प ऐसे हैं जो निवेशक की कर देनदारी कम करने में मदद करते हैं|आज जानते हैं कि आयकर कानून के अंतर्गत उन निवेश विकल्पों के बारे में जो  आयकर में राहत दे सकते हैं|

इनकम टैक्स सेविंग टिप्स

सेक्शन 80C के तहत टैक्स लाभ

आयकर  कानून के सेक्शन 80C के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं या निवेश से जुड़े विकल्प में करने पर निवेशक को आयकर में छूट प्राप्त होती  है|इसके अंतर्गत EPF, PPF में आपके योगदान, सुकन्या समृद्धि योजना, NSC, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड (ELSS) और टैक्स सेविंग FD आदि शामिल हैं| इन निवेश विकल्प के माध्यम से की गई बचत पर सेक्शन 80C के तहत Income Tax छूट का लाभ मिलता है|इसके अतिरिक्त  जीवन बीमा आदि के प्रीमियम समेत कई अन्य विकल्पों को मिलाकर कुल 1.5 लाख रुपये तक के निवेश राशि पर भी कर में राहत मोल्ती है|

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) 80CCD(1B)

नेशनल पेंशन सिस्टम  के टियर-1 अकाउंट में 50,000 रुपये तक के निवेश पर सेक्शन 80C के अतिरिक्त आयकर  छूट का लाभ मिलता है|निवेश पर यह छूट सभी टैक्स स्लैब में आने वाले करदाताओं को मिल सकती है|

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) 80CCD(2d)

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सेक्शन 80CCD(2d) के तहत बेसिक सैलरी के 10% तक के निवेश पर भी आपको सेक्शन 80C से अलग आयकर में छूट प्राप्त होती है|

मेडिकल/ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन (80D)

सेक्शन 80D के तहत अपने लिए, पति/ पत्नी, बच्चों और माता-पिता या अभिभावक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए चुकाए गए प्रीमियम की रकम पर भी  Income Tax छूट प्राप्त होती है| इसमें टैक्स छूट के दायरे में 25,000 रुपये तक का प्रीमियम आता है|

एजुकेशन लोन ( 80E)

अगर आपने खुद के लिए, अपने पति/पत्नी, बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो इस पर ब्याज की रकम पर आप सेक्शन 80E के तहत Income Tax से छूट प्राप्त कर सकते हैं|यह रकम किसी भी सीमा तक हो सकती है और देश/विदेश में कहीं भी पढ़ाई के लिए ली जा सकती है|हालांकि Income Tax में छूट पाने के लिए शर्त है कि ये लोन फुल टाइम उच्च शिक्षा के लिए लिया गया हो और किसी वित्तीय संस्थान या धर्मार्थ संस्था से लिया गया हो|

सेक्शन 80G

दान देने से भी आपकी आयकर देनदारी कम हो सकती है| सरकार द्वारा अनुमोदित बहुत से  फंड में दान करने से आप 100% रकम पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं|बाढ़,प्राकृतिक आपदा के समय सरकार कई बार देशवासियों से दान की अपील करती है|इस प्रकार के किसी भी कोष में किया गया दान पूरी तरह से करमुक्त होता है|

अतः अगर आप चाहते हैं कि आपको देय कर में कुछ लाभ मिल सके तो आप भी उपरोक्त विकल्पों में निवेश करके कर में बचत का लाभ ले सकते हैं|