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संपत्ति कर / प्रॉपर्टी टैक्स क्या है?

कोई जमींदार या किसी संपत्ति का मालिक जब अपने क्षेत्र के स्थानीय सरकार या नगर निगम को अपनी संपत्ति के बदले कुछ वार्षिक रकम देता है, तो उस राशि को संपत्ति कर / प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) कहा जाता है । संपत्ति के अंतर्गत सभी वास्तविक रियल एस्टेट (Real Estate) की वस्तुंए आती है, जैसे की घर, कार्यालय की ईमारत, या कोई ऐसी संपत्ति जो भाड़े पे दी गयी हो।

भारत में एक निश्चित क्षेत्र की नगर निगम, उस क्षेत्र में संपत्ति कर / प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) वार्षिक या अर्धवार्षिक रूप से लगाती है और उसका आकलन करती है। कर की राशि क्षेत्र, निर्माण में किया गया खर्च ,संपत्ति का आकार, इमारत आदि कारक पर निर्भर करती है ।
कर के तौर पर, सरकार द्वारा जमा की गई राशि सार्वजनिक सेवाओं के लिए काम में लायी जाती है जैसे : सड़कों की मरम्मत, स्कूल या इमारतों का निर्माण, स्वच्छता साधनों का निर्माण आदि।