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सेबी ने लगाया 3 कम्पनियों पर 25-25 लाख जुर्माना

कंपनियों की लापरवाही से लेना पड़ा ये फैसला ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी (SEBI-Securities and Exchange Board of India ) ने आईएलएंडएफएस (IL&FS- infrastructure leasing & financial services) मामले मे एनसीडी को रेटिंग जारी करते हुए लापरवाही बरतने के लिए इक्रा, (ICRA- Investment Information & Credit Rating Agency) केयर, और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च पर जुर्माना लगाया है । सेबी ने इन कंपनियों पर 25-25 लाख रूपये जुर्माना लगाया है।

यह मामला आईएलएंडएफएस और उसकी सहभागी कंपनी आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज़ के डिफ़ॉल्ट से जुड़ा है, जिसके चलते कंपनी कमर्शियल पेपर्स , इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और एनसीडी से जुड़े ब्याज भुगतान नहीं कर पाई थी। सेबी के मुताबिक, आईएलएंडएफएस और इस समूह की कंपनियों के वित्तीय मानक, खासतौर से उनका शार्ट टर्म कर्ज़, डेट इक्विटी अनुपात, लंबे समय तक क़र्ज़ की मौजूदा मैच्योरिटी, परिचालन मुनाफा जैसी कई बातें उतना अनुकूल नहीं थे जैसा कि इन एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट मे आकलन किया था ।

आईएलएंडएफएस के संकट का मामला

आईएलएंडएफएस के संकट का मामला पिछले साल सितम्बर मे सामने आया था, सरकार ने इनकी लापरवाही को देखते हुए इनके बोर्ड को बर्खास्त कर नए बोर्ड का एलान किया तब से ये कंपनी और इसकी इकाइयां नियामक के जांच के घेरे में हैं । बाज़ार नियामक ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निभाई गई जांच भूमिका की समीक्षा की। इसमें केयर रेटिंग्स और इक्रा भी शामिल थे।  नियामक ने केयर रेटिंग्स लिमिटेड,  इकरा लिमिटेड और इंडिया रेटिंग्स सहित कुछ अन्य एजेंसियों की भूमिका की जांच की थी ।

नियामक ने तीनों रेटिंग एजेंसियों के लिए अलग आदेश जारी किये हैं , जिनमे एक तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हुए तीनो पर 25-25 लाख का जुर्माना लगाया है। पूंजी बाजार नियामक सेबी वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी आईएलएंडएफएस के मामले में उसके नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (एनसीडी) को रेटिंग जारी करते समय लापरवाही बरतने को लेकर इन कंपनियों पर ये जुर्माना लगाया गया है ।