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उपभोक्ता की सुनवाई करेगा TRAI

उपभोक्ता वैल्यू एडेड सेवाओं की शिकायत कर सकते हैं

टेलीकॉम कंपनियों की मनमर्जी से परेशान ग्राहकों के लिए ये है अच्छी खबर|अब  टेलीकॉम कंपनियों की मर्जी से शुरू की गई वैल्यू एडेड सेवाओं से परेशान ग्राहकों की सुनवाई करेगी ट्राई| टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने एक नया कंपलेंट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) पोर्टल और ऐप शुरू किया है।उपभोक्ता इस पोर्टल पर उपभोक्ता टेलीकॉम कंपनियों द्वारा शुरू की गयी वैल्यू एडेड सेवाओं की शिकायत कर सकते हैं|

उपभोक्ता कर सकते हैं बैलेंस के लिए क्लेम:

ट्राई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ऐप सेवा उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए शुरू की गई है।ग्राहक इस पोर्टल/ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर पर शुरू हुई वैल्यू एडेड सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं। टेलीकॉम कंपनी की मर्जी से शुरू वैल्यू एडेड सेवा की स्थिति में ग्राहक भुगतान वापस पाने के लिए क्लेम भी कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनी महीने के भीतर वैल्यू एडेड सेवा की एवज में लिए गए भुगतान को वापस कर देगी। ट्राई ने कहा है कि उपभोक्ताओं की ओर से किए गए सभी प्रकार के क्लेम का सेटेलमेंट टेलीकॉम की ओर से किया जाएगा।

प्ले स्टोर पर उपलब्ध है ऐप

ट्राई का ऐप गूगल प्ले स्टोर और एपल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है| उपभोक्ता  TRAI की वेबसाइट https://cms.trai.gov.in पर भी वैल्यू एडेड सेवा के लिए क्लेम कर सकते हैं।ऐप को गूगल या एपल प्ले स्टोर पर TRAI CMS के नाम से ढूंढा जा सकता है।ट्राई की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने के लिए उपरोक्त वेबसाइट पर जाने के बाद दाईं साइड में अपना नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को पोर्टल पर दर्ज करें। जिसके बाद खुले  पेज खुलेगा। इस पेज पर आपके मोबाइल नंबर पर चल रहीं सभी वैल्यू एडेड सेवाओं की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। यदि आपके नंबर पर कोई वैल्यू एडेड सेवा लागू है तो आप उसके रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं।