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कंपनी खोलना होगा आसान सरकार ला रही है E-Form

नयी कंपनी शुरू करना होगा आसान

व्यवसायिक सुगमता(Ease of doing business in India) मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल विषय है| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भी कई सार्वजनिक मंचों से इस विषय में अपनी प्रतिबद्धता दर्शा चुके हैं| बजट-2020 के भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में व्यापारिक सुगमता का संकल्प दोहराया था|इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने E-Form लागू करने का ऐलान किया है| इस फॉर्म के बाद भारत में नयी कंपनी शुरू करना और भी आसान हो जाएगा|

क्या है E-Form?

E-Form दरअसल नयी कंपनी के गठन के लिए एकीकृत इलेक्ट्रोनिक फॉर्म है|इसके तहत कंपनी को ईपीएफओ (epfo) और ईएसआईसी (esic) रजिस्ट्रेशन नंबर तत्काल आवंटित कर दिया जाएगा|सरकार की इस पहल का उद्देश्य कागजी कार्रवाई में अनावश्यक देरी को कम करना है|

कॉर्पोरेट मंत्रालय के पोर्टल MCA21 पर उपलब्ध होगा फॉर्म:

बता दें कि कॉर्पोरेट संबंधित संबंधित सभी मामलों का निपटारा कॉर्पोरेट मंत्रालय करता है| कॉर्पोरेट मंत्रालय की सार्वजनिक अधिसूचना के अनुसार ये फॉर्म मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध होगा| अभी मंत्रालय के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म स्पाइस (इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंपनी के गठन का सरलीकृत प्रारूप) उपलब्ध है| E-Form स्पाइस प्लस इसका स्थान लेगा| सार्वजनिक सूचना में कहा कि इस फॉर्म के जरिये दी जाने वाली 10 सेवाओं की पेशकश से देश में कारोबार शुरू करने के लिए प्रक्रियाओं में कमी आएगी,समय की बचत होगी और लागत घटेगी|

15 फरवरी से सेवाएं उपलब्ध होंगी:

सरकार 15 फरवरी से नई कंपनियों के गठन के लिए एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म (e-form) लागू करेगी| E-Form के साथ अतिरिक्त सेवाएं भी पेश की जायेंगी| श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय  राजस्व विभाग और महाराष्ट्र सरकार इस फॉर्म के जरिये कुछ और सेवाएं भी पेश करने जा रही हैं|15 फरवरी से गठित होने वाली नई कंपनियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का पंजीकरण अनिवार्य होगा| नोटिस में कहा गया है कि संबंधित एजेंसियों द्वारा ईपीएफओ और ईएसआईसी पंजीकरण नंबर अलग से नहीं जारी किए जाएंगे|

E-Form के साथ 10 सेवाओं का लाभ:

मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना के अनुसार E-Form स्पाइस प्लस के साथ 10 सेवाओं की पेशकश से देश में कारोबार शुरू करने में सरलता बढ़ेगी| ई-फॉर्म के साथ नाम आरक्षण और कंपनी गठन के अलावा ईपीएफओ और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी किया जाएगा| इस फॉर्म के जरिये अनिवार्य रूप से स्थायी खाता संख्या (PAN), कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (TAN), प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन (महाराष्ट्र) और कंपनी के बैंक खाता खोलने का काम किया जाएगा| यदि निदेशक पहचान संख्या (डिन) और जीएसटीआईएन ( के लिए आवेदन किया जाता है तो उसका) का भी आवंटन किया जाएगा|