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जीएसटी ई-इनवॉयस जारी होने से मिल सकती हैं इन कंपनियों को छूट

जीएसटी ई-इनवॉयस फाइलिंग होगी डिजिटलाइज

गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के तहत ई-इनवॉयस जारी करने से बैंकों, एयरलाइंस, इंश्योरेंस कंपनियों और सेना को छूट मिलने के आसार हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया, ‘बैंक, एयरलाइंस और ग्राहकों के साथ बड़े स्तर पर संपर्क रखने वाली अन्य एंटिटीज को जीएसटी के तहत ई-इनवॉयस दाखिल करने से छूट दी जा सकती है।’

अन्य सूत्रों के अनुसार सरकार को अधिसूचना के जरिए इस तरह की छूट को स्पष्ट करना होगा। इस प्रकार की छूट से ऐसे क्षेत्र में कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है जो बड़ी संख्या में ग्राहकों को सीधे इनवॉयस जारी करती हैं। इनमें वो बैंक भी शामिल किये जायेंगे, जो बैंक डेबिट और क्रेडिट की सुविधा प्रदान करते हैं। बैंकों और बीमा कंपनियों को अभी सम्मिलित इनवॉयस की अनुमति है।

1 अप्रैल से 100 करोड़ रुपये या इससे भी ज्यादा की कमाई करने वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉयस की शुरुआत की जायेगी। सरकार टैक्स की चोरी रोकने के लिए जीएसटी मे इनवॉयस फाइलिंग को डिजिटलाइज करने की कोशिश मे हैं। ऐसा करने से जीएसटी क्रेडिट के गलत क्लेम को रोकने मे भी आसानी होगी और टैक्स की वसूली मे भी इजाफा होगा।

अर्न्स्ट एंड यंग के पार्टनर बिपिन सपरा का सुझाव

नवभारत टाइम्स की ख़बरों के अनुसार Ernst & Young (EY) के पार्टनर बिपिन सपरा ने कहा, ‘अगर छूट नहीं दी जाती तो इन एंटिटीज को कम्प्लायंस की अधिक कॉस्ट उठानी होगी।’ सपरा का कहना था कि सरकार को नए नियम लागू करने से पहले इनके बारे में जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने ने बताया, ‘ई-इनवॉयस शुरू करने से पहले सरकार को ये बताना चाहिए कि वह कब करदाताओं के विभिन्न वर्गों को इसमें लेना चाहती है, जिससे कारोबारी इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए पहले से अपने आप को तैयारी कर सकें।

1 जनवरी से सरकार ने ई-इनवॉयस का परीक्षण शुरू किया है। सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार  डिलिवरी चालान और सप्लाई के बिलों के लिए इनवॉयस को रजिस्टर करने के पोर्टल से पुष्टि की जरूरत नहीं होगी।