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बजट 2020: इनकम टैक्स के नए सिस्टम से क्या होगा फायदा?

इनकम टैक्स के सिस्टम से फायदा या नुक्सान

बजट 2020 मे इनकम टैक्स को ले कर काफी बदलाव किये गए हैं। आयकर विभाग के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक 5.78 करोड़ करदाताओं में से 5.3 करोड़ टैक्सपेयर 2 लाख रुपये से कम की छूट या कटौती का दावा करते हैं। यह छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोविडेंट फंड, होम लोन के ब्याज, एनपीएस में योगदान, जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान, मेडिकल बीमा प्रीमियम आदि पर मिलने वाली छूट के तहत आती है।

इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि वास्तव में 90 फीसदी करदाता दो लाख रुपये से कम टैक्स कटौती का दावा करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2020- 21 का आम बजट पेश करते हुए नये इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की थी। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था चुनने वाले लोगों को इस वक्त मिलने वाली कई रियायत और छूट उपलब्ध नहीं होगी।

इनकम टैक्स मे होगी बचत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए आयकर स्लैब में मौजूदा 5 फीसदी, 20 फीसदी और 30 फीसदी आयकर दर के अलावा 10फीसदी, 15 फीसदी और 25 फीसदी के तीन नए स्लैब जोड़े हैं। दोनों ही आयकर सिस्टम में ढाई लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री रखा गया है। जानकारों के अनुसार सालाना 13 लाख रुपये या इससे ज्यादा की कमाई करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित नए टैक्स स्लैब में 1.43 लाख रुपये का टैक्स देना होगा, जबकि मौजूदा व्यवस्था में उसकी टैक्स देनदारी 1.48 लाख रुपये की बनेगी।

आयकर की इस गणना में व्यक्तियों द्वारा दो लाख रुपये तक की विभिन्न बचत पर कटौती का दावा भी शामिल किया गया है। गैर- वेतनभोगी करदाताओं में जिन्हें 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता उनमें सालाना 9.5 लाख रुपये की कमाई करने वाले और डेढ़ लाख रुपये तक कटौती का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को नई कर व्यवस्था में 5,200 रुपये तक का फायदा हो सकता है। अगर आपका सालाना वेतन 14 लाख रुपये है तो नए आयकर स्लैब के हिसाब से आपको 10,400 रुपये और 15 लाख या इससे अधिक के वेतन पर 15,600 रुपये की बचत हो सकती है।