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बजट 2020: बैंक देंगे राजमार्ग परियोजनाओं मे 2.5 लाख करोड़ रूपये

5 बैंक मिल कर देंगे 2.5 लाख करोड़

मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया राजमार्ग परियोजनाओं को बेहतरीन बनाने की योजना ज़ोरों पर है। राजमार्ग परियोजना मे पांच बैंकों ने दिलचस्पी दिखाई है ये पांच बैंक 2.5 लाख करोड़ रुपये इस परियोजना के लिए देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बीमा पर जोर दिया। सड़क परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ‘हिट एंड रन’ जैसी वाहन दुर्घटना के मामलों के लिए एक ‘मोटर वाहन दुर्घटना कोष’ बनाने पर भी विचार कर रही है।

गडकरी ने मोटर वाहन बीमा और सड़क सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यशाला में कहा, “हमारी परियोजनाओं के लिए पांच बैंक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हैं। हमारी परियोजनाएं आर्थिक रूप से वहनीय हैं। गडकरी ने बताया  कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन जैसे कई देशों ने अब सड़क दुर्घटना बिमा योजना को लागू कर दिया है। हिन्दुस्तान मे यातायात को और जनसंख्या को देखते हुए हमे भी सड़क परियोजनाओं को बीमा के दायरे में लाने की जरूरत है। 

दुपहिया वाहनों के लिए पांच साल का बिमा अनिवार्य

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सभी नए दुपहिया वाहनों के लिए पांच साल का तीसरा पक्ष बीमा अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार, कारों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए तीन साल का बीमा अनिवार्य किया गया है। इसका अनुपालन नहीं करने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना है। तीसरा पक्ष बीमा के तहत, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को मुआवजा देने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की जगह बीमा कंपनी पर आ जाती है।

गडकरी ने कहा कि मंत्रालय मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने पर भी विचार कर रहा है। यह उन लोगों को मुआवजा देगा जिनकों वाहन टक्कर मारकर फरार हो जाते हैं। इस निधि का उपयोग दुर्घटना पीड़ित के इलाज में भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन मामलों में मुआवजा राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि ऐसे मामलों में घायल लोगों को अब 50,000 रुपये की सहायता मिलेगी।

एक झलक:

  • गडकरी ने कहा कि मंत्रालय मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने पर भी विचार कर रहा है।
  • यह उन लोगों को मुआवजा देगा जिनकों वाहन टक्कर मारकर फरार हो जाते हैं।
  • केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सभी नए दुपहिया वाहनों के लिए पांच साल का तीसरा पक्ष बीमा अनिवार्य किया गया है।
  • इसका अनुपालन नहीं करने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना है।
  • दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को मुआवजा देने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की जगह बीमा कंपनी पर आ जाती है।
  • गडकरी ने कहा कि हिट एंड रन मामलों में मुआवजा राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है