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सेक्शन 80TTB क्या है? जानें कैसे है यह बुजुर्गों के लिए लाभकारी!

यह लाभ केवल उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है जो भारतीय नागरिक हैं| अनिवासी भारतीय (NRI) का दर्जा रखने वाले सीनियर सिटीजन इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते

हम हर साल मार्च से पूर्व अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं| इनकम टैक्स में अलग-अलग आय वाले श्रेणियों के लिए अलग-अलग स्लैब होता है| इसी तरह अलग ऐज ग्रुप के लिए इनकम टैक्स में अलग स्लैब है? तो इसका जवाब है सेक्शन 80TTB!

2018 के बजट में आयकर कानून में एक नया सेक्शन जुड़ा था| यह सेक्शन था 80TTB, इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को किसी वित्त वर्ष में 50,000 रुपए तक की खास ब्याज आय पर टैक्स छूट मिलती है| ज्ञात हो कि भारत में 60 साल से अधिक की उम्र के लोग वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आते हैं|

ब्याज से कमाए गए 50,000 रुपए तक टैक्स में छूट

सेक्शन 80TTB के जरिए सीनियर सिटीजन किसी वित्त वर्ष में कमाए गए कुल ब्याज में से 50,000 रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं| चूंकि यह नया कानून है, इसलिए,

80TTB की 3 महत्वपूर्ण बातों को जान लेना महत्वपूर्ण है::

  1. इस सेक्शन के तहत सभी ब्याज आय पर डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता है| सेक्शन 80TTB के तहत केवल बैंक, को-ऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज के लिए टैक्स से छूट का दावा किया जा सकता है|
  2. इसका मतलब यह हुआ कि उपरोक्त तीन संस्थानों के डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज सेक्शन 80TTB के दायरे में आएगा| इसके अलावा डाकघर की कई अन्य सेविंग स्कीमों से मिलने वाले ब्याज पर भी कटौती क्लेम की जा सकती है| इनमें सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, 5 साल के रेकरिंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम शामिल हैं|
  3. यानी बॉन्ड और डिबेंचर से कमाए गए ब्याज के लिए इस सेक्शन 80TTB के तहत कटौती क्लेम नहीं की जा सकती है| सीनियर सिटीजन सेक्शन 80TTA के तहत छूट का दावा नहीं कर सकते हैं सेक्शन 80TTA के तहत बैंक और डाकघर के बचत खातों में जमा से होने वाली 10,000 रुपये तक की ब्याज आय पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है| सेक्शन 80TTA के तहत कटौती सभी के लिए पहले से ही उपलब्ध थी| इसमें उम्र से कोई लेनादेना नहीं था| अर्थात 80TTA के तहत जो लाभ आम उम्र वाले करदाता लेते हैं वे लाभ सीनियर सिटीजन 80TTB के तहत लें सकते हैं, हालांकि उनके व्याज से आय की सीमा 50,000 रूपए तक है|

NRI को नहीं मिलता है 80TTB का लाभ

सेक्शन 80टीटीबी के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक और बात को ध्यान में रखना चाहिए| यह लाभ केवल उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है जो भारतीय नागरिक हैं| अनिवासी भारतीय (NRI) का दर्जा रखने वाले सीनियर सिटीजन इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं| वैसे उन्हें सेक्शन 80TTA के तहत सेविंग अकाउंट से अधिकतम 10,000 रुपये तक की ब्याज आय पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा|

80TTA के तहत मिलता है 10 हजार की छुट 

सीनियर सिटीजन इस टैक्स ब्रैक 80TTB का अधिकतम फायदा उठाने के लिए बैंक, को-ऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस जैसे संस्थानों में निवेश कर सकते हैं| यह निवेश इस हद तक होना चाहिए कि कुल ब्याज आय 50,000 रुपये तक पहुंच जाए| 50,000 तक की ब्याज से आय टैक्स फ्री होगी, जो आम उम्र वर्ग को 10 हज़ार तक ही मिल सकता है| तो सीनियर सिटिज़न अतिरिक्त 40,000 हज़ार रूपए तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं|

इनकम टैक्स में 80TTB सेक्शन में बुजुर्गों के लिए विशेष छुट का प्रावधान सीनियर सिटीजन के लिए समाज में विशेष सम्मान और स्थान प्रदान करने के लिए किया गया है|