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जानीये आईटीआर (ITR-3) का प्रयोग?

आयकर विवरणी में विभिन्न प्रपत्रों का प्रयोग किया जाता है

आयकर विवरणी या तो आयकर विभाग के स्थानीय कार्यालय में हार्ड कॉपी में भी दायर की जा सकती है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में www.incometaxindiaefiling.gov.in पर दायर की जा सकती है।आईटीआर विवरणी प्रपत्र कम प्रपत्रों को संलग्न करता है तथा इसलिए, करदाता को आय की विवरणी के साथ कोई दस्तावेज (जैसे निवेश, टीडीएस, प्रमाणपत्र आदि) को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इन दस्तावेजों को करदाता द्वारा अपने पास रखा जाना चाहिए तथा कर प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब मूल्यांकन, पूछताछ आदि जैसी स्थितियों में मांगा जाए|आयकर विवरणी में परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रपत्रों का प्रयोग किया जाता है| आज जानते हैं आयकर रिटर्न से सम्बंधित प्रपत्र ITR-3 के बारे में|

कौन कर सकता है आईटीआर(ITR-3 ) प्रपत्र का प्रयोग?

आईटीआर-3 विवरणी प्रपत्र का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है|यह उस व्यक्ति या अविभाज्य संयुक्त हिन्दू परिवार द्वारा किया जा सकता है|

  • जो किसी फर्म में हिस्सेदार है तथा जहां ”व्यवसाय या पेशे से लाभ या प्राप्ति ”के मद में आय पर आयकर लागू होता है,
  • जिसकी आय में ब्याज, वेतन, बोनस,कमीशन या पारिश्रमिक,के अतिरिक्त कोई आय शामिल नहीं हो,
  • किसी भी नाम से पुकारा जाए,के कारण, या उसके द्वारा या फर्म के द्वारा ली जाए, की आय को छोड़ कर अन्य आय शामिल नहीं होती ।
  • यदि किसी संस्था के भागीदार होने की दशा में ब्याज, वेतन आदि से संस्था से किसी प्रकार की आय नहीं होती। तथा केवल संस्था के लाभ तथा हिस्से से आय को ही स्वीकार करता हो। तो ​वह आईटीआर-3 का प्रयोग कर सकता है तथा ना कि आईटीआर-2 का।

आईटीआर-3 का प्रयोग कौन नहीं कर सकता?

प्रपत्र आईटीआर-3 का प्रयोग वह व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसकी कुल सालाना आय में व्यवसाय शामिल न हो ​तथा वह पेशे में मालिकाना हक न रखता हो।​