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31 मार्च 2020 तक PAN को आधार से लिंक करा सकते हैं

पहले निर्धारित समयसीमा 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो चुकी है

सरकार के निर्देशों के बाद PAN कार्ड को आधार से लिंक करना अब अनिवार्य हो गया है| पैन को आधार से लिंक कराने की पहले निर्धारित समयसीमा 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो चुकी है|अगर आप निर्धारित समय के भीतर ये काम नहीं कर पाए हैं तो ये खबर आपसे संबंधित है|वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा संसद में दी गयी जानकारी के अनुसार अब 31 मार्च 2020 तक पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है।

30 करोड़ से ज्यादा PAN आधार से लिंक हो चुके हैं:

27 जनवरी 2020 तक 30,75,02,824 पैन आधार से लिंक हो चुके हैं। ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ने दी है| वे सोमवार को संसद में सरकार की ओर से PAN कार्ड से जुड़े प्रश्नों का जवाब दे रहे थे| अब तक 30 करोड़ से ज्यादा पैन आधार से लिंक होने का बड़ा कारण है सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा को बढा देना। लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए अनुराग ने कहा कि आपको बता दें कि सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा में तीन महीने की बढ़ोतरी कर दी थी। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी 2020 तक 17,58,03,617 पैन ऐसे हैं जो आधार से लिंक नहीं हुए हैं। पैन कार्ड धारक अपने पैन का आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए इस विस्तारित समयसीमा का लाभ ले सकते हैं।

PAN को आधार से लिंक करने से पारदर्शिता आएगी:

PAN को आधार से लिंक करने से ही बेनामी प्रॉपर्टी पर रोक लगेगी और इसमें पार्दर्शिता आएगी। इनकम टैक्स एक्ट के तहत यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री करता है तो उसे पैन नंबर देना आवश्यक है। ये बातें केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभी प्रकार के प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन को आधार से लिंक करने के प्रस्ताव संबंधी सवाल का जवाब देते हुए कहीं| उन्होंने बताया कि  24 जनवरी 2020 तक करीब 85 फीसदी चालू और बचत खाते आधार से लिंक हो गए हैं। आम जनता की गोपनीयता संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि यूआईडीएआई की ओर से निर्धारित गाइडलाइंस का डाटा संभालने वाले संस्थानों की ओर से पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा जिससे संवेदनशील डाटा लीक होने का जोखिम ना रह जाये।