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बैंक में एक लाख रूपये से ज़्यादा जमा करने से पहले हो जाएँ सावधान

बैंक डूबा तो आपको केवल एक लाख रूपये मिलेंगे वापस।

अब आपको बैंक में अपना पैसा रखने से पहले कई कई बार सोचना चाहिए क्योंकि अब अगर कोई बैंक दिवालिया होती है या अपना कारोबार बंद करती है ऐसे में आपको आपके जमा की हुई राशि का मात्र एक लाख रुपया ही गारंटी के साथ मिलेगा, भले ही आपने उस बैंक में एक लाख से ज़्यादा की रक़म क्यों न जमा किया हो।
मीडिया की ख़बरों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की कंपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) ने यह जानकारी दी है कि कोई बैंक कारोबार में विफलता की वजह से यदि बंद होता है तो उसमें धन जमा रखने वाले जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा के तहत केवल एक लाख रुपये ही मिलेगा, भले ही उसने उससे ज्यादा पैसे जमा करा रखे हों।

  • बैंक के विफल होने की स्थिति में मात्र एक लाख वापस मिलने की गारंटी
  • डीआईसीजीसी ने कहा पीएमसी बैंक धोखाधड़ी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं
  • डीआईसीजीसी कानून के तहत सभी पात्र सहकारी बैंक भी आते हैं।
  • कानून की धारा 16 (1) के तहत केवल एक लाख देने की बाध्यता -DICGC

रिजर्व बैंक की पूर्ण अनुषंगी डीआईसीजीसी ने कहा कि यह सीमा बचत, मियादी, चालू और आवर्ती हर प्रकार की जमा के लिए है। ये उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा। साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि क्या पीएमसी बैंक धोखाधड़ी को देखते हुए एक लाख रुपए की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है, इसपर डीआईसीजीसी ने कॉरपोरेशन के पास ऐसी कोई भी जानकारी होने से इंकार किया।

कानून की धारा 16 (1) के तहत किसी बैंक के विफल होने की स्थिति में प्रत्येक जमाकर्ता को परिसमापक अर्थात ऋणशोधन के जरिए बीमा कवर के रूप में, डीआईसीजीसी एक लाख रुपए तक देने के लिए बाध्य है, जिसमे विभिन्न शाखाओं में जमा मूल राशि और ब्याज दोनों शामिल हैं- डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने ये वक्तव्य दिया।