जानें EPFO फैमिली पेंसन की पूरी ABCD
यहां हम बताने जा रहे हैं कि आप EPFO से आप अपने पूरे परिवार के लिए कैसे प्राप्त कर सकतें हैं पेंशन की सुरक्षा
हर किसी को अपने नौकरी के बाद अपने आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंता होती है| अपनी आर्थिक चिंता से ज्यादा हमें अपने अपनों की चिंता होती है| अगर आप भी अपने साथ अपने पूरे परिवार के लिए पेंशन की स्कीम के बारे में सोंच रहे हैं तो हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे है जो आपकी उम्मीदों का पेंशन स्कीम साबित हो सकती है| वैसे तो यह एक फैमिली पेंशन स्कीम नहीं है मगर इसके अंदर जो प्रावधान हैं वे पूरे परिवार को कवर करते हैं|
सामान्यतः रिटायरमेंट के बाद मिलती है पेंशन
कंपनियों और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम मंत्रालय के अधीन आने वाला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ (PF) और पेंशन स्कीम चलाता है| PF के लिए कर्मचारी हर महीने अपने वेतन में से कुछ हिस्सा जमा करते हैं और उतना ही भाग कंपनी भी जमा करती है| कंपनी जो हिस्सा PF में जमा करती है उसका कुछ हिस्सा इम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) में भी जाता है| इसके जरिए ही कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है| कर्मचारी स्कीम में जितने साल तक योगदान करता है, उसी आधार पर पेंशन मिलती है|
EPS से न सिर्फ कर्मचारी को बल्कि उसके परिवार को भी इसका फायदा होता है| अगर किसी कारणवश EPF मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार यानी पत्नी या पति और बच्चों को भी पेंशन का फायदा मिलता है| इसे फैमिली पेंशन भी कहा जाता है|
कब मिलती है पेंशन?
पेंशन का फायदा उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल लगातार नौकरी करना जरूरी है| फायदे की बात यह है कि इस पेंशन स्कीम में सिर्फ कंपनी का ही योगदान होता है, यानी इस स्कीम के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना होता है, सिर्फ लगातार अपना जॉब करना होता है| यह PF में कंपनी द्वारा किए जाने वाले 12 फीसदी योगदान का 8.33 फीसदी होता है| पेंशन में सरकार भी योगदान देती है, जो बेसिक सैलरी के 1.16 फीसदी से ज्यादा नहीं होता| ज्ञात हो कि EPF सदस्य रिटायरमेंट के अलावा पूरी तरह से डिसेबल हो जाने पर भी पेंशन का हकदार होता है|
EPF ने फैमिली पेंशन के लिए 10 साल की सर्विस की अनिवार्यता में छूट रखी है| विषम परिस्थितियों में अगर 10 साल पूरा होने से पूर्व भी अगर कर्मचारी की मृत्यु ही जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का फायदा मिलेगा| मगर कर्मचारी खुद तभी पेंशन का हकदार होता है जब वह 10 साल नौकरी कर ले| इसे फैमिली पेंशन की तरह माना जाता है|
कौन और कैसे होगा EPS फैमिली पेंशन का पात्र?
- EPS स्कीम के सदस्य की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या पति को पेंशन मिलती है|
- अगर कर्मचारी के बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चों को भी 25 साल की उम्र तक पेंशन मिलती है|
- अगर कर्मचारी शादीशुदा नहीं है तो उसने जिसको भी नॉमिनी रखा है उसको पेंशन मिलती है|
- अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके माता-पिता पेंशन के हकदार होते हैं|
तो आप भी अगर लगातार जॉब कर रहे हैं और आपका 10 वर्ष पूरा हो चूका है तो EPFO के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपने पूरे जानकारी को आज ही अपडेट करें और अपने साथ अपने अपनों को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें|