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वित्त मंत्री ने की घोषणाओं की बौछार, ITR की डेट भी 30 जून तक बढाया

आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या-क्या घोषणाएं की:

कोरोना महामारी ( KOVID-19 ) से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी कर दी है| एक तरफ तो आर्थिक राहत पैकेज लाने के लिए जी तोड़ तैयारी कर रही है| मगर उससे पूर्व में राहत देते हुए सरकार ने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जिससे आम जन के साथ कॉर्पोरेट जगत को भी राहत और विश्वास मिलेगा| आज दोपहर दो बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विडियो कांफ्रेसिंग के जरिए कोरोना वायरस ( KOVID-19 ) से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की|

आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या-क्या घोषणाएं की:

  1. साल 2018-19 के लिए ITR फाइल करने की तारीख को 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया गया| इस तीन महीने के एक्सटेंसन से आपको किसी भी तरह के अतिरिक्त फाइन के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी|
  2. बैंकों में मिनिमम बैलेंस रखने की आनिवार्यता को को आगामी 30 मार्च 2020 तक के लिए समाप्त कर दिया गया है| अर्थात आप अपने बैंक अकाउंट में रखी पूरी रकम को निकाल सकते हैं और इसके लिए आपपर कोई फाइन नहीं किया जाएगा|
  3. आगामी 30 जून 2020 तक आप किसी भी बैंक के ATM से कैश निकाल सकते हैं, इसके लिए आपसे किसी तरह का कोई फाइन नहीं चार्ज किया जाएगा|
  4. TDS पर GST की दर को आधी कर दिया गया है, अर्थात अब आपको 18% नहीं बल्कि मात्र 9% GST का भुगतान करना होगा|
  5. डिजिटल बैंकिंग लेनदेन पर चार्ज को कम किया गया है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन लेनदेन कर सकें|
  6. नई कंपनियों के खाता-बही घोषणा के लिए समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है| इससे इनको राहत मिलेंगी| साथ ही फिलहाल कंपनियों को दिवालिया होने से बचाने के भरसक प्रयास किए जाएंगे|
  7. 5 करोड़ रूपए तक के टर्नओवर वाले कंपनियों के GST फाईलिंग पर देर होने से फिलहाल कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा|
  8. मार्च, अप्रैल और मई महीने की GST रिटर्न एक साथ 30 जून 2020 तक भरी जा सकती है, वो भी बिना किसी जुर्माने के|
  9. विवाद से विश्वास योजना’  और ‘सबका विश्वास योजना‘ के अंतिम तिथि को 31 मार्च 2020 से बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया गया है|
  10. जो लोग KOVID-19 से राहत के लिए दान कर रहे हैं, उनको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी ( CSR ) के तहत काउंट किया जाएगा|
  11. आधार-पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया गया है|
  12. कस्टम क्लियरेंस की सुविधा 30 मार्च 2020 ,24*7 उपलब्ध होगी|