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FSSAI: एक अक्टूबर से जान सकेंगे मिठाई की एक्सपायरी डेट, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

Food Safety सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है कि बाजार या खुले में बिकने वाली मिठाई की 'Best Before Date' को एक अक्टूबर 2020 से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

यदि आप मीठाई खाने के शौकीन हैं और इसके लिए आप अगल-बगल की दुकानों या बाजार पर निर्भर हैं, तो यह आपके बेहद काम की खबर है। बता दें, सरकार ने आम नागरिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बड़ा कदम उठाते हुए एक नियम बना दिया है। जिसके चलते बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों की बनने की तारीख और उसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जानकारी ग्राहकों को देनी होगी। साथ ही डिब्बा बंद मिठाइयों के लिए यह जानकारी डिब्बे के बाहर दर्शानी होगी। बता दें, यह नियम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) ने जारी किए हैं।

जानें कब लागू होगा FSSAI का य‍ह नियम

FSSAI ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के Food Safety Commissioners को पत्र लिखकर कहा, “सार्वजनिक हित और Food Safety सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है कि बाजार या खुले में बिकने वाली मिठाई की ‘Best Before Date’ या कहें एक्सपायरी डेट को एक अक्टूबर 2020 से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मिठाई बनाने वाले दुकानदार स्वेच्छा से उसके बनाए जाने की तारीख को प्रदर्शित कर सकते हैं।” इसके साथ ही FSSAI ने अपनी बेवसाइट मे मिठाइयों के इस्तेमाल को लेकर समय सीमा और उसके मानक तय किए हैं।

इस वजह से FSSAI ने बनाया यह नियम

Food Safety and Standards Authority of India ने यह नियम आम लोगों के स्वास्थ्य और उससे होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसके साथ ही नागरिकों को बासी खाना या मिठाई दिए जाने या उसकी समय सीमा खत्म होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने पर इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश भी जारी किए हैं।