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GST पर सख्त होने जा रहा है क़ानून, कारोबारी हो जाएँ सावधान

पूरे देश में एक ही टाइमलाइन का पालन किया जाएगा और एक स्टैंडर्ड प्रोसिजर लागू होगा।

GST को लेकर कारोबारियों पर सरकार के क़ानून सख्त होने जा रहे हैं यदि आप कारोबारी हैं और आपने मंथली रिटर्न जीएसटीआर-3 बी समय पर फाइल नहीं किया तो पांच दिन बाद नोटिस भेजा जाएगा।  न्यूज़ एजेंसी से मिली ख़बरों के मुताबिक, अगर कारोबारियों ने अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया तो उनके बैंक अकाउंट जब्त हो सकते हैं या फिर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसल किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रिटर्न के नॉन फाइलिंग को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) का हिस्सा रखा है। GST फाइलिंग को लेकर राज्यों में विभागों के सुस्त रवैये के कारण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि पूरे देश में एक ही टाइमलाइन का पालन किया जाएगा और एक ही तरह के फॉर्म और फॉर्मेट में नोटिस जारी किया जाएगा अर्थात एक स्टैंडर्ड प्रोसिजर लागू होगा।

विदित हो कि कारोबारियों को हर महीने या फिर तीन महीनों (कंपोजिशन स्कीम लेने वाले सप्लायर) पर जीएसटी रिटर्न भरना होता है। लेकिन सरकारी अनुमान के अनुसार, 20 लाख से ज्यादा कारोबारी नियमित रिटर्न नहीं भर रहे हैं जबकि 10 लाख से ज्यादा ने 6 महीने या 6 टैक्स पीरियड तक कोई फाइलिंग नहीं की है

असेसमेंट नोटिस

ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के तहत अगर कारोबारी ड्यू डेट तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उनके पास सिस्टम जेनरेटेड नोटिस भेजा जाएगा। अगर अगले पांच दिनों में भी ड्यू क्लियर नहीं किया गया तो इसके बाद अगली नोटिस भेजी जाएगी, जिसमें 15 दिनों का वक्त दिया जाएगा। इन 15 दिनों में भी GST ड्यू क्लियर नहीं किया तो एक ऑफिसर उस कारोबारी की टैक्स लायबिलिटी चेक करेगा, जिसके बाद फॉर्म  GST ASMT-13 इशू होने के बाद उससे रिटर्न की रिकवरी मांग सकता है। यह फॉर्म बकाया चुका देने की स्थिति में वापस ले लिया जाएगा।

ब्लॉक किया जायेगा ई-वे बिल

केंद्र सरकार ने GST पर कड़ा रुख अपना लिया है लगातार 2 माह  (छोटे डीलर्स के मामले में दो तिमाही)  GST रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों का ई-वे बिल ब्लॉक किये जाने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं 6 महीने तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा रहा है। शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि अब तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 3.5 लाख व्यापारियों का ई-वे बिल ब्लॉक हो चुका है। वहीं 12 लाख से ज्यादा कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है।

हालाँकि इस पूरे प्रोसिजर में असेसी यानि कारोबारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कैंसल करने को लेकर विचार किया जाएगा