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बजट2020: सेना को मिल सकती है GST ई-इनवॉइस भरने से छूट  

1 अप्रैल से 100 करोड़ रुपए या अधिक के कुल टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉइस जारी करना अनिवार्य है

सेना के सम्मान को दृष्टी में रखते हुए सरकार सेना को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) ई-इनवॉइस भरने की अनिवार्यता से छुट दे सकती है| साथ ही यही सुविधा बैंकों, एयरलाइन्स, इंश्योरेंस कंपनियों और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के लिए भी हो सकती है| इसके तहत ई-इनवॉइस जारी करने से बैंकों, एयरलाइन्स, इंश्योरेंस कंपनियों, सेनाओं और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को छूट मिलने की संभावना है| दरअसल सरकार ने GST की अनियमितता रोकने के लिए 1 अप्रैल से 100 करोड़ रुपए या अधिक के कुल टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉइस जारी करना अनिवार्य किया है|

बजट2020 में की जा सकती है घोषणा

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि ग्राहकों के साथ बड़े स्तर पर संपर्क रखने वाली एंटिटीज को GST के तहत अपने ई-इनवॉइस भरने से छूट दी जा सकती है| बैंकों, एयरलाइन्स, इंश्योरेंस कंपनियों, सेनाओं और टेलीकॉम सेवा प्रदाता आदि इस श्रेणी में आती है| इस छुट की घोषणा इस बजट2020 में की जा सकती है|

ई-इनवॉइस का विकल्प किया जाएगा प्रदान

इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, सरकार को इस तरह की छूट को स्पष्ट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करना होगा| इस तरह के कदम से ऐसे सेक्टर्स में कंपनियों को फायदा हो सकता है जो बड़ी संख्या में कस्टमर्स को सीधे इनवॉयस जारी करती हैं| इनमें सीधे डेबिट और क्रेडिट सुविधाएं देने वाले बैंक भी शामिल होंगे| बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को अभी कंसॉलिडेटेड इनवॉइस की अनुमति है|

GST इनवॉइस फाइलिंग को डिजिटल करने का प्रयास 

ज्ञात हो कि टैक्स की चोरी रोकने के लिए सरकार GST में इनवॉइस फाइलिंग को डिजिटलाइज करने की दिशा में बढ़ रही है| इससे GST क्रेडिट के गलत क्लेम को भी रोका जा सकेगा और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी| सरकार ने ई-इनवॉइस का परीक्षण 1 जनवरी से शुरू किया है| 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारों के लिए GSTN पोर्टल पर ई-इनवॉइस को स्वेच्छा से अपलोड करने की शुरुआत 1 जनवरी से हुई है| 100 करोड़ रुपए से अधिक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारों के लिए यह सर्विस 1 फरवरी से उपलब्ध होगी|

दरअसल सेना सहित बैंकों, एयरलाइन्स, इंश्योरेंस कंपनियों व टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को ई-इनवॉइस भरने से छूट इस लिए प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि इन संस्थाओं में लेखा-जोखा पूर्व से ही व्यवस्थित है, जबकि सरकार का यह नियम अनियमितता बरतने वाले संस्थाओं के लिए बनाया गया है और सेना के मामले में यह सम्मान का भी प्रश्न है|