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संसद में पास हुए 3 Labour Code Bill, जानें एक नौकरीपेशा के लिए क्या हैं इनमें खास बातें

बीते रोज सरकार ने राज्यसभा में तीन Labour Code Bills को पारित कर दिया है, जो अब जल्द ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून बन जाएंगे।

केंद्र की मोदी सरकार इन दिनों संसद में लगातार एक साथ कई बिल पास कर रही है। बता दें, बीते रोज सरकार ने राज्यसभा में तीन Labour Code Bills को पारित कर दिया है, जो अब जल्द ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून बन जाएंगे। इन नए बिलों को लेकर सरकार का दावा है कि ये श्रम क्षेत्र में बड़े सुधार लाएंगे। ऐसे में यदि आप एक नौकरीपेशा हैं तो जानें इन Labour Code Bills से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखें इधर…

ये हैं तीन नए Labour Code Bills..

इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल, 2020

  • The Industrial Relations Code, 2020 से अब कंपनी का अधिकार पहले से अधिक बढ़ने वाले हैं। इस बिल के मुताबिक जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है, वह अब बिना रोक टोक के यानी सरकार से बिना पूछे ही कर्मचारियों की छंटनी कर सकेंगी। अभी तक ऐसा वही कंपनियां कर सकती थीं, जिनमें 100 कम कर्मचारी होते थे।
  • कर्मचारियों की छंटनी या काम बंद करने की इजाजत उन्हीं कपंनियों को जाएगी, जिनके कर्मचारियों की संख्या पिछले 12 महीने में प्रतिदिन औसतन 300 से कम ही रही हो। हालांकि, नए कानून के तहत सरकार अधिसूचना जारी कर इस न्यूनतम संख्या को बढ़ा भी सकती है।
  • इस नए बिल के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को सजा देने, निकालने, प्रमोशन में पक्षपात जैसे नियम पूरी तरह से कंपनियों के पास रहेंगे। यानी सरकार का इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।
  • इसके साथ ही यह नया बिल कहता है कि किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी कामगार बिना 60 दिन पहले नोटिस दिए हड़ताल पर नहीं जा सकता। जब, वर्तमान में इसकी समय सीमा 6 हफ्ते की है।

सोशल सिक्योरिटी बिल, 2020

  • Social Security Code, 2020 एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के निर्माण का प्रस्ताव करती है जो असंगठित श्रमिकों, गि​ग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने की जिम्मेदारी लेगा।
  • इस बिल में श्रमिकों के तीन वर्गों को सामाजिक सुरक्षा रकम प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है।
  • इस बिल में ग्रैच्युटी को लेकर खास इंतजाम किया गया है। जिसमें पांच साल की सीमा को समाप्त किया जा रहा है और इसको अलग-अलग स्थितियों में तीन साल या एक साल किए जाने का प्रस्ताव है।

ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल, 2020

  • Code on Occupational Safety, Health & Working Conditions Bill, 2020 कंपनियों को छूट देता है कि वह अधिक से अधिक लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी दे सकती हैं। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट तय सीमा के लिए कई बार बढ़ाया जा सकता है। साथ ही मौजूदा कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पर रोक लगाने वाले कानून पर रोक लगा दी गई है।
  • इस नए बिल में महिलाओं के लिए काम के घंटे सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच ही तय किया गया है। हां, यदि कोई कंपनी शाम 7 बजे महिलाओं से काम कराती है कि तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी।
  • वहीं इस बिल के मुताबिक किसी भी कंपनी का कर्मचारी एक हफ्ते में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, ओवरटाइम पर ज्यादा पेमेंट करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, बिना अप्वॉइंटमेंट लेटर के किसी की भर्ती नहीं होगी।