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अब खुली मिठाईयों की भी होगी एक्सपायरी डेट, FSSAI ने किए ये बदलाव

FSSAI ने इस नियम के लिए जो तिथि निर्धारित की है वह है 1 जून 2020

जब आप अपने आस-पास की मिठाई की दूकान पर जाते हैं तो मिठाई तौलवाने से पहले दुकानदार से यह जरुर पूछते हैं कि, ‘भैया, मिठाई फ्रेश है न?’

अब आपको यह पूछने की जरुरत नहीं पड़ेगी| क्योंकि FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) ने अब फ़ूड सेफ्टी के नियमों को खुले मिठाइयों के लिए भी लागू करने की घोषणा की है| FSSAI ने इस नियम के लिए जो तिथि निर्धारित की है वह है 1 जून 2020| आइए जानते हैं कि FSSAI ने अपनी अधिसूचना में और क्या-क्या निर्देश दिए हैं और इसका हमारे जीवन में क्या-क्या प्रभाव पड़ेंगे|

कल 24 फरवरी को जारी अधिसूचना में FSSAI ने निर्देश दिया है कि:

  1. खुले में मिठाई बेचने वाले सभी दुकानदारों को मिठाई रखने वाले अपने कंटेनर (बर्तनों) पर मिठाई के उत्पादन का डेट (date of manufacturing) और बेस्ट बिफोर डेट (best before date) अंकित करना अनिवार्य होगा|
  2. ऐसा करने से ग्राहकों को मानक रूप से शुद्ध और ताज़ा मिठाई प्राप्त होगा|
  3. यह नियम 1 जून 2020 से अनिवार्य रूप से लागू होगा|
  4. यह आदेश जन हित और फ़ूड सेफ्टी के दृष्टिकोण से जारी किया जा रहा है|

विश्वास में होगी बढ़ोत्तरी 

FSSAI के इस आदेश से खुले मिठाइयों का कारोबार करने वाले बहुत से कारोबारियों को प्रारंभ में असंतोष तो जरुर होगा| मगर दीर्घगामी दृष्टी से देखें तो ऐसा करने से दुकानदार के ऊपर ग्राहकों के विश्वास में बढ़ोतरी होगी| इस तरह से सम्पूर्ण रूप से देखा जाए तो FSSAI का यह कदम स्वागतयोग्य है|

दुकानदार बरतेंगे सावधानी 

यह उन दुकानदारों पर भी लगाम लगाने का काम करेगा, जो दुकानदार ताज़े मिठाइयों के नाम पर काफी पहले से बना कर रखे गए मिठाइयों को डब्बे में डाल कर दे देते हैं| दुकानदार कभी-कभी यह कार्य अनजाने में भी कर बैठते हैं| अब जबकि वे उत्पादन के समय ही तिथि अंकित कर देंगे, इसलिए ऐसा होने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी, और अगर जानबूझ कर वे ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो FSSAI के माध्यम से उनपर कार्रवाई की जा सकती है| साथ ही उनके लाइसेंस को भी कैंसिल किया जा सकता है| ज्ञात हो कि FSSAI कभी भी सैंपल जांच के लिए आ सकती है|

हेर-फेर पर लगेगी रोक 

FSSAI के इस आदेश के बाद से मिठाई विक्रेता किसी भी तरह की हेर फेर करने से बचने की कोशिश करेंगे| अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है| इसके साथ ही ग्राहक भी बिना किसी पूछताछ के कंटेनर पर अंकित तिथि को देख कर बेफिक्र होकर खरीददारी कर सकते हैं| उम्मीद है कि FSSAI का आदेश वास्तव में प्रयोग में लाया जाए और मिठाइयों की गुणवत्ता में और सुधार हो|