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RBI ने बदल दिए Credit और Debit कार्ड से ट्रांजेक्शन के नियम, 30 सितंबर से ऐसे होगा लेनदेन

RBI द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स दिन में किसी भी वक्त अपने ट्रांजेक्शन की लिमिट में बदलाव कर सकते हैं।

Reserve Bank of India ने हाल ही में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। RBI द्वारा किए गए यह बदलाव 30 सितंबर, 2020 से लागू होने जा रहे हैं। यदि आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो इन जरूरी बदलावों को जान लें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RBI द्वारा किए गए यह बदलाव काफी पहले किए जाने थे। लेकिन, बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इन बदलावों को टाल दिया गया था। लेकिन, अनलॉक होने के बाद इसकी डेडलाइन 30 सितंबर तय कर दी गई है।

क्रेडिट और डेबिट कार्ड में हो रहे हैं ये बदलाव

क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर अब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टैक्टलेस कार्ड से ट्रांजेक्शन के लिए अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करनी होगी। सरल शब्दों में कहें तो यदि आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सर्विस जारी रखनी है या वह आपको चाहिए है, तो उसके लिए आपको दोबारा अप्लाई करना होगा।

RBI ने बैंको से कही ये बात

RBI ने बैंको से यह स्पष्ट किया है ग्राहकों को यह सुविधा मुहैया कराई जाए कि वो कभी भी अपने कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की सुविधा ले सकते हैं। साथ ही अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर कोई भी सर्विस एक्टिवेट करने और उसे बंद करने का अधिकार यूजर को देना चाहिए। जिससे उनको कौन सी सुविधा चाहिए और कौन सी नहीं इसका फैसला वह खुद अपने उपयोग के मुताबिक तय करें।

क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स को मिलेंगी यह सुविधाएं

RBI द्वारा जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स दिन में किसी भी वक्त अपने ट्रांजेक्शन की लिमिट में बदलाव कर सकते हैं। जिसके चलते मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, ATM मशीन या IVR की सहायता से कभी भी अपनी लिमिट में बदलाव कर सकते हैं।