इस सीमा से ज्यादा धन विदेश भेजने पर कट जाएगा 5% TDS
इसी प्रकार विदेश घूमने के टूर पैकेज पर भी चुकाना पड़ेगा 5-10 फीसदी टैक्स
विदेश गए अपने अपनों को हम विभिन्न प्रयोजनों से धन भेजते हैं| अब सरकार की नज़र इन रुपयों पर भी है| अब विदेश में 7 लाख से अधिक रुपए भेजने पर सरकार 5 फीसदी TDS (Tax Deducted at Source) काटेगी| हालांकि रिटर्न फाइल करते समय इसे कुल आय में गिना जा सकेगा|
विदेश में पढ़ाई करने वालों पर बढेगा बोझ
ज्ञात हो कि वित्त विधेयक 2020-21 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है| इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जिन्होंने लोन लेकर अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजा है| उन्हें बैंक कर्ज पर भी टैक्स भरना होता है| इतनी ऊँची फीस के भुगतान के बाद अगर उसपर भी पांच प्रतिशत TDS कर जाएगा तो बोझ दोगुना हो जाने की संभावना है|
सरकार दुरूपयोग रोकने के लिए उठा रही है कदम
इस बारे में सरकार का तर्क है कि लोग उदार धन भेजने की योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके तहत साल में ढाई लाख डॉलर तक की राशि विदेश भेजने की अनुमति है| आयकर विभाग ने विदेश धन भेजने के 5026 मामलों की जांच की और यह निष्कर्ष पर पहुंची कि इनमें से 1807 लोग ऐसे थे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते थे|
बिना PAN डिटेल के धन भेजने पर 10% कटेगा TDS
इस प्राप्त आंकड़े के बाद से सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों से टैक्स वसूला जाए| यदि वे बिना पैन नंबर के धन भेजते हैं तो 10 फीसदी टीडीएस कटेगा| यदि वे रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो यह काटी गई राशि सरकार द्वारा जब्त हो जाएगी|
विदेश में इलाज और टूर करने पर भी कटेगा टैक्स
ज्ञात हो कि इसी तरह इलाज के लिए विदेश जाने वालों को भी पांच फीसदी टैक्स भरना होगा| जिस बैंक या एजेंसी से पैसा भेजा जा रहा है, वह भेजते समय ही यह राशि काट लेगी| इसी प्रकार विदेश घूमने के टूर पैकेज पर भी 5-10 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा|
सरकार के उपरोक्त कदम सहित अन्य टैक्स वसूली के उपायों को देख कर लगता है कि सरकार टैक्स से आय की मात्रा तो बढ़ाना ही चाहती है, साथ ही उसका मकसद सभी के आय और व्यय के पूरे आंकड़ों को भी सिस्टम के तहत दर्ज करना चाहती है|