एफपीआई पंजीकरण के लिये होगा साझा आवेदन फार्म – सेबी
एफपीआई के तौर पर पंजीकरण चाहते हैं आपको यह साझा फार्म भरना होगा।
एफपीआई के तौर पर पंजीकरण कराने को इच्छुक आवेदकों के लिए बाज़ार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI-Securities and Exchange Board of India) सेबी ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (FPI) के पंजीकरण, स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटन और बैंक खाता तथा डीमैट खाता खोलने के लिये अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) आदि को एक साझा आवेदन फार्म (सीएएफ) जारी किया है।
साझा आवेदन पत्र की शर्तें
आवेदक को इसमें पंजीकरण और पैन जारी करने के लिये दी जाने वाली जानकारी और जरूरी दस्तावेजों के साथ शुल्क भी जमा कराना होगा। समाचार एजेंसी से प्राप्त ख़बरों के अनुसार पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अपने जारी परिपत्र में इसकी जानकारी दी। प्रपत्र में कहा गया है, ‘‘अन्य मध्यवर्तियों जो कि एफपीआई के साथ कामकाज करते हैं वह भी केवाईसी के लिये इस साझा फार्म में दी गई जानकारी पर विश्वास कर सकते हैं।’’
सेबी ने कहा है कि प्रथम श्रेणी के एफपीआई जिन्हें सबसे ज्यादा नियमन वाला माना जाता है, उनके मामले में विदेशी डेरिवेटिव साधनों में हेजिंग के लिये अलग पंजीकरण के लिये आवेदन करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले प्रत्येक कोष के ‘‘वास्तविक लाभार्थी मालिक’ के बारे में जानकारी दी जानी होगी। प्रत्येक इकाई को घोषणा करनी होगी कि वह कोई बैंक अथवा बैंक की अनुषंगी नहीं है।
पूंजी बाजार तक पहुंच होगी आसान
सेबी ने कहा फिलहाल डिपॉजिटरी भागीदार बदलाव की अवधि के दौरान एफपीआई पंजीकरण के मौजूदा आवेदन फार्म को भी 60 दिन तक स्वीकार करते रहेंगे। सेबी का कहना है इसे कामकाज के क्षेत्र में लचीलापन और पूंजी बाजार तक पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। जो भी आवेदक एफपीआई के तौर पर पंजीकरण कराना चाहते हैं उन्हें यह साझा फार्म भरना होगा।