Section 40A(3) के तहत Income Tax Act में ये है नकदी लेन देन की लिमिट..?
इनकम टैक्स अधिनियम 40A(3) के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक दिन में दस हजार से अधिक का कोई भी भुगतान या लेन देन नकद या Cash में करता हैं, तो उसे खर्च की छूट नहीं मिलेगी।
वर्तमान में सरकार भारत को Cashless Economy बनाने और नकदी लेन देन यानी Cash Transaction को कमी लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते चलन से Cash Transaction को काफी हद तक कम भी कर लिया गया है। हालांकि, सरकार के नए नियमों के साथ इनकम टैक्स अधिनियम 1961 में भी कई नियम बनाए गए हैं, जिनमे Cash Transaction करने की लिमिट बताई गयी है। जिनमें इनकम टैक्स अधिनियम 40A(3) प्रमुख है।
कैश ट्रांजैक्शन सेक्शन 40ए(3) | Cash Transaction Section 40A(3)
इनकम टैक्स अधिनियम 40A(3) के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक दिन में दस हजार से अधिक का कोई भी भुगतान या लेन देन नकद या Cash में करता हैं, तो उसे खर्च की छूट नहीं मिलेगी। खर्च की छूट का सीधा मतलब आपकी इनकम से होगा यानी उसे इनकम टैक्स के हिसाब से खर्च नहीं माना जाएगा और आपकी इनकम में उसे जोड़ दिया जायेगा।
ऐसे समझिए.. मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। जिसके तहत आपने किसी दूसरे व्यक्ति को एक दिन में 50 हजार रुपए का भुगतान नकद में किया तो आपके द्वारा किया गया यह भुगतान अस्वीकार (Disallow) कर दिया जाएगा और उसे आपकी इनकम में जोड़ दिया जायेगा।
हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इनकम टैक्स अधिनियम 40A(3) लागू नहीं होता है। ऐसे में उन Cash Transaction को नियम 6DD में रखा गया है। जिसके चलते 10 हजार रुपए से अधिक का नकद में भुगतान कर सकते हैं और उसे अस्वीकार (Disallow) भी नहीं किया जाएगा। वहीं, किसी सामान की ढुलाई, भर्ती या लीजिंग के लिए किसी व्यक्ति को रकम चुकाते हैं, तो ऐसे कैश पेमेंट की लिमिट 10 हजार से बढ़कर 35 हजार मानी जाएगी।
ऐसी स्थिती में कर सकते हैं 10 हजार से अधिक राशि का भुगतान
- किसी बैंक या वित्तिय संस्थान को भुगतान करते हैं जैसे- RBI, LIC, Co-Operative Society आदि।
- सरकार की योजनाओं से बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से किया गया भुगतान। जैसे- डेबिट या क्रेडिट कार्ड द्वारा, मेल या टेलीग्राफिक ट्रांसफर आदि।
- यदि किसी किसान, उत्पादक या निर्माता के जरिए किए गए भुगतान।
- बैंक की छुट्टी या हड़ताल के दिन भी किया गए लेन देन जो बेहद जरूरी हो।
- किसी व्यक्ति द्वारा अपने एजेंट को किया गया लेन देन जो अपने स्थान पर गुड्स और सर्विसेज का कैश में पेमेंट करता हो।
- जब कोई चिन्हित डीलर द्वारा विदेशी मुद्रा या ट्रैवलर्स चेक को खरीदने के लिए किया गया भुगतान।