Arthgyani
होम > व्यक्तिगत निवेश > EPF: रिटायरमेंट से पहले इन आसान स्‍टेप्‍स के जरिए Online निकालें PF का पैसा, जानें पूरी प्रक्र‍िया

EPF: रिटायरमेंट से पहले इन आसान स्‍टेप्‍स के जरिए Online निकालें PF का पैसा, जानें पूरी प्रक्र‍िया

Employees Provident Fund Organisation से रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालने की कुछ शर्तें व नियम तय किए गए हैं। जिनके जरिए आप अपने Provident Fund द्वारा जुटाई रकम को निकाल सकते हैं।

कोरोना वैश्विक महामारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था। देश में लगे इस लॉकडाउन से हजारों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। वहीं, इस विपरीत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने रिटायरमेंट से पहले भी कुछ फंड निकालने की मंजूरी दी है।

इन शर्तों में रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं पैसा

Employees Provident Fund Organisation से रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालने की कुछ शर्तें व नियम तय किए गए हैं। जिनके जरिए आप अपने Provident Fund द्वारा जुटाई रकम को निकाल सकते हैं।

बेरोजगार होने की स्थ‍िती में

Employees Provident Fund Organisation के नए नियमों के मुताबिक, जब कर्मचारी की नौकरी चली जाती है या वह नौकरी को छोड़ देता है। यद‍ि नौकरी जाने के बाद वह एक महीने से अधिक समय तक बरोजगार रहता है तो इस स्थिती में वह अपने EPF से अधिकतम 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता है। वहीं, इसके अलावा 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार होने की स्थि‍ती में वह बची हुई 25 प्रतिशत रकम भी निकाल सकता है।

बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के लिए

EPFO के नियमों के मुताबिक बच्चों की शादी या उनकी पढ़ाई के लिए कर्मचारी मौजूद फंड से 50 फीसदी से अधिक रकम निकाल सकता है। हालांकि, इसके लिए शर्त है कि कर्मचारी ने EPFO में अपनी 7 साल की सदस्यता पूरी कर ली हो। वहीं, कर्मचारी के बच्चे ने 10वीं पास कर ली हो।

होम लोन रिपेमेंट की स्थिती में

PF के मासिक कंट्रीब्‍यूशन का इस्तेमाल कर्मचारी अपने होम लोन की EMI को चुकाने के लिए भी कर सकता है। लेकिन, इसके लिए पति-पत्नी दोनों के नाम संयुक्त रूप से होने चाहिए। साथ ही कर्मचारी ने EPFO में अपनी 10 साल की सदस्यता पूरी कर ली हो।

घर खरीदने की स्थिती में

EPF के तहत कर्मचारी घर या प्लॉट खरीदने के लिए अपने PF को निकाल सकता है। घर या जमीन कर्मचारी के नाम या पति/पत्नी या दोनों के नाम संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके लिए शर्त है कि कर्मचारी ने EPFO में अपनी 5 साल की सदस्यता पूरी कर ली हो।

रिटायरमेंट होने की स्थ‍िती में

यदि किसी कर्मचारी ने 54 साल की उम्र पूरी कर ली है या फिर वह एक साल बाद रिटायर होने होने वाला है। तो वह इस स्थ‍िति में अपने रिटायरमेंट के एक साल पहले भी अपने PF का 90 फीसदी पैसा निकाल सकता है।

दिव्यांग

EPF के नियमों के तहत दिव्यांग कमचारियों को भी PF का पैसा निकालने की इजाजत मिली हुई। ताकि वह अपनी सुविधा के अनुकूल जरूरी उपकरण खरीद सकें।

बीमारी के इलाज लिए

कर्मचारी अपने परिवार के किसी भी सदस्य के इलाज के लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी और डीए निकाल सकता है। हालांकि, इसके लिए उसे अपनी कंपनी और डॉक्टर द्वारा अप्रूव किया हुआ एक सार्टिफिकेट जमा करना होगा।

PF की इन जरूरी बातों का रखें विशेष ख्याल

कर्मचारी या PF खाताधारक यह हमेशा ध्यान रखें कि उनका Universal Account Number एक्टिवेट रहना चाहिए। इसके अलावा UAN के साथ आधार नंबर लिंक हो, UAN से बैंक अकाउंट लिंक हो। साथ ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर एक्ट‍िव हो और केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेटेड हों।

इन आसान स्‍टेप्‍स के जरिए निकालें PF का पैसा

  •  सबसे पहले आपको PFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ में जाना होगा।

Employees Provident Fund Organisation

  •  वेबसाइट पर जाने के बाद Universal Account Number, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगइन करना होगा।
  •  लॉगइन के बाद नया टैब खुल जाएगा, जिसमें आपको ‘Online Services’ टैब में जाकर ‘Claim’ पर क्लिक करें।
  • नया पेज खुलते ही कर्मचारी या सदस्य को UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद ‘Verify’ पर क्लिक करना होगा।
  •  बैंक खाते की जानकारी को पुष्ट करने के बाद सदस्य को EPFO द्वारा बताए गए नियम और शर्तों को कंफर्म करना होगा।
  • इसके बाद ‘Proceed For Online Claim’ पर क्लिक करना होगा।
  • Online Claim के बाद स्क्रीन पर खुली लिस्ट से कर्मचारी और सदस्य को PF अकाउंट से निकासी का कारण चुनना होगा।
  • जिसके बाद इस नए पेज में आपको निकासी के कई विकल्प दिखाई देंगे, जिनके आप पात्र हैं।
  • कर्मचारी को अपना पूरा पता दर्ज करना होगा।
  • साथ ही सदस्य को चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
  • इसके साथ ही सदस्य को नियमों व शर्तों को सेलेक्ट करते हुए ‘गेट आधार ओटीपी’ पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
  • प्राप्त ओटीपी कर्मचारी को बताए गए स्थान पर दर्ज करना होगा और सबमिट पर क्लिक कर देना है।
  • इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपके PF को पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।