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छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत :GSTR-3B  

जीएसटीआर-3बी का भुगतान अब महीने की 22 तारीख को

ऐसी कंपनियां जिनका कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है और 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत हैं, वे GSTR-3B    रिटर्न को बिना विलंब शुल्क के महीने की 22 तारीख को भुगतान कर सकती हैं|ये जानकारी वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में दी|विदित हो कि जीएसटी के आंकड़ों के अनुसार, इस श्रेणी में लगभग 49 लाख जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वाले छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी|

छोटे व्यापारियों को होगा लाभ:

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में कारोबारियों को होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने बुधवार को जीएसटीआर-3बी रिटर्न को राज्यों के हिसाब से विभाजित कर दिया। वित्त मंत्रालय ने इस आशय से जारी अधिसूचना में,बताया कि अलग-अलग राज्यों के कारोबारियों के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा सालाना टर्नओवर के हिसाब से भी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम समय सीमा को बांट दिया गया है।वित्त मंत्रालय के इस फैसले का लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे कम सालाना आय वाले छोटे व्यापारियों को मिलेगा|अब ये व्यापारी मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख में चार दिन की अतिरिक्त मोहलत पायेंगे|विदित हो कि  5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली फर्मो के लिए रिटर्न फाइलिंग की तारीख हर महीने की 20 रहेगी, जबकि 5 करोड़ रुपये से कम के कारोबार वालों के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है|

49लाख करदाता होंगे प्रभावित:

वित्त मंत्रालय के इस निर्णय से 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 46 लाख करदाता जीएसटीआर-3बी महीने की 24 तारीख को बिना विलंब शुल्क के भुगतान करेंगे|इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी| मंत्रालय ने ये निर्णय जीएसटीआर-3 बी और अन्य रिटर्न दाखिल करने को लेकर करदाताओं को हुई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर लिया है| वित्त मंत्रालय के अनुसार, “इस मामले पर जीएसटीएन (जीएसटी नेटवर्क) ने इंफोसिस के साथ चर्चा की है, जो एक अस्थायी लेकिन तत्काल उपाय के रूप में प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उपरोक्त सामाधान के साथ आया है|इन 15 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, लीक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इस वर्ग में जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वाले करीब 49 लाख करदाता आएंगे।