प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ कैसे पाएं ?
प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि, ‘आवास का मतलब घर से है, सिर्फ चारदीवारी या चाट से नहीं|’
प्रधानमंत्री आवास योजना Introduction
प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि, ‘आवास का मतलब घर से है, सिर्फ चारदीवारी या चाट से नहीं|’
प्रधानमन्त्री आवास योजना का लक्ष्य वंचितों को पक्का घर प्रदान करना है| ताकि गरीब से गरीब गरीब परिवार भी पूरे मान सम्मान और गरिमा के साथ समाज में रह सकें|
प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY) के तहत लाभार्थियों का चयन साल 2011 में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना SECC-2011 के आंकड़े के अनुसार किया जाता है| जनवरी 2019 तक इस योजना के तहत 1.5 करोड़ परिवारों को पक्के घर प्रदान किया जा चूका है|
कैसे लाभ उठाएं?
प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए www.pmaymis.gov.in पर लॉग इन करें| वैसे ही ग्रामीण प्राधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए www.pmagy.nic.in पर लॉग इन करें|
प्रधानमंत्री आवास योजना Eligibility
पहले सिर्फ निम्न आय वर्ग के लोगों को इस योजना का म्लाभ मिलता था, मगर अब 2.5 लाख से 18 लाख आय वर्ग वालों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है| पहले नियमों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रूपये तक थी लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर 18 लाख रूपये कर दिया गया है।
उम्र की सीमा
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 21 से 50 साल तक कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। हालांकि 50 साल से अधिक उम्र होने पर उसके कानूनी वारिस को होम लोन में शामिल किया जाएगा|
प्रधानमन्त्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए सालाना आमदनी कितनी होनी चाहिए ?
- EWS (निम्न आर्थिक वर्ग) के लिए सालाना आय 3 लाखहोनी चाहिए।
- LIG(कम आय वर्ग) के लिए सालाना आमदनी 3 से 6 लाख के बीच होनी चाहिए।
- MIG (माध्यम आय वर्ग) के लिए सालाना आमदनी 12 से 18 लाख के बीच होनी चाहिए।
आय का प्रमाण जो देना होगा :
- जो वेतन पाते है उनको वेतन प्रमाण पत्र, फार्म 16, या इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दिखाना होगा।
- जो लोग अपना काम करते है और उनकी आमदनी 5 लाख या उससे कम है तो आमदनी के लिए आय प्रमाण पत्र के रूप में हलफनामा प्रस्तुत किया जाएगा।
- अगर आपकी सालाना आमदनी 50 से अधिक है तो उसके लिए आमदनी का प्रयाप्त सबूत पेश करना होगा।
Other Important details about प्रधानमंत्री आवास योजना:
प्रधानमन्त्री आवास योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
- 6 लाख तक के लोन के लिए 6.5 फीसदी सब्सिडी मिलती है।
- जिन लोगो की सालाना आय 12 लाख रूपये है उनको 9 लाख तक के लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलती है।
- जिन लोगों की सालना आय 18 लाख रूपये है उनको 12 लाख तक लोन मिलता है और वो उस लोन पर 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा ?
- जिस भी बैंक या संसथान से आप लोन ले रहे है उससे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करें और सब्सिडी के बारे में पूंछे।
- अगर उस बैंक या संसथान में सब्सिडी का प्रावधान है तो आपका आवेदन सेंट्रल नोडल एजेंसी को भेजा जाएगा।
- अगर मंजूरी मिल गयी तो एजेंसी सब्सिडी की रकम क़र्ज़ देने वाले बैंक या संसथान को दे देगी।
- ये पैसा आपके लोन अकाउंट में सीधे आ जाएगा।
- जितना आपने लोन लिया है उसमे से सब्सिडी की रकम घटा दी जाएगी।
- शेष होम लोन पर आपको मासिक किश्त देनी होंगी।
- अगर लोन की रकम आपको मिलने वाली सब्सिडी की योगयता से अधिक है तो आपको सामान्य ब्याज दर से उस लोन को चुकाना होगा।
प्रधानमन्त्री आवास योजना के लिए जरुरी documents
पहचान का प्रमाण
पैन कार्ड (अनिवार्य ) और नीचे दिये गये दस्तावेजों में से कोई एक
- वोटर कार्ड
- आधार कार्ड
- वैध पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड
- सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान पत्र
- मान्यताप्राप्त लोक अधिकारी या लोक सेवक द्वारा ग्राहक के पहचान का सत्यापन (30 दिन से पुरानी नहीं हो)
-
पते का प्रमाण
निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक :
- वोटर कार्ड
- आधार कार्ड
- वैध पासपोर्ट
- मान्यताप्राप्त लोक अधिकारी या लोक सेवक द्वारा सत्यापित ग्राहक का फोटोयुक्त पहचान पत्र (30 दिन से पुरानी नहीं हो)
- नवीनतम यूटिलिटी बिल
- स्टैंप पेपर पर किराये का अनुबंध
- किसी भी कॉमर्शियल राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक स्टेटमेंट जिसमें कर्जदार का पता परिलक्षित होता हो
- क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, 3 महीने से ज्यादा पुराना न हो
- जीवन बीमा पॉलिसी
- नियोक्ता द्वारा कंपनी के लेटरहेड पर रेजीडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट/पत्र
- प्रॉपर्टी (रेजिडेंस) के बिक्री विलेख की प्रति, अगर स्वामित्व में है तो
- नगर पालिका या संपत्ति कर की रसीद
- डाकघर बचत बैंक खाते का स्टेटमेंट
- सरकारी विभाग अथवा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किये गये पेंशन या फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स (पीपीओज), यदि उनमें पता है
- राज्य या केंद्र सरकार विभाग, वैधानिक या विनियामक निकाय, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, वित्तीय संस्थानों, और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास आवंटन का पत्र। इसी तरह, ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव एंड लाइसेंस अनुबंध जो आधिकारिक आवास आवंटित करते हैं
- विदेशी न्यायिक क्षेत्र के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र
-
आय का प्रमाण
नीचे दिये गये सभी दस्तावेज :
- पिछले 2 महीने की सैलरी स्लिप
- वेतन खाते का पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट
- नवीनतम फॉर्म 16/आइटीआर
- अन्य दस्तावेजचालू ऋणों से सम्बंधित दस्तावेजों के साथ-साथ 6 महीने का रिपेमेंट बैंक स्टेटमेंट
- संपत्ति के कागजात
नीचे दिये गये सभी दस्तावेज :
- संपत्ति के संपूर्ण श्रृंखलाबद्ध दस्तावेजों की प्रति (यदि लागू हो)
- विक्रय अनुबंध की प्रति (यदि क्रियान्वित है)
- आवंटन पत्र/क्रेता अनुबंध की प्रति (यदि लागू हो)
- डेवलपर को किये गये भुगतान की रसीद की प्रति (यदि लागू हो)