Arthgyani
होम > न्यूज > बिना हॉलमार्क वाली गोल्ड जूलरी बेचने पर लगेगा जुर्माना

बिना हॉलमार्क वाली गोल्ड जूलरी बेचने पर लगेगा जुर्माना

15 जनवरी, 2021 से हॉलमार्किंग जरूरी

आभूषण विक्रेता 15 जनवरी से केवल हॉलमार्क वाले ही स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण निर्मित अन्य वस्तुएँ बेच सकेंगे।

15 जनवरी 2021 से केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने से बने हॉलमार्क वाले ही आभूषण और स्वर्ण कलाकृतियां बेचने का प्रावधान होगा। न्यूज एजेन्सी से प्राप्त ख़बरों के अनुसार उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) में पंजीकरण और अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था के लिए आभूषण विक्रेताओं को एक साल का समय दिया गया है।

16 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना

विभाग इस नियम के बारे में अधिसूचना 16 जनवरी को जारी करेगा जिसमें 15 जनवरी, 2021 से सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का प्रावधान होगा। ज्ञात हो कि गोल्ड हॉलमार्किंग अभी स्वैच्छिक है। बीआईएस अप्रैल 2000 से सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की योजना चला रहा है। बाजार में उपलब्ध लगभग 40 प्रतिशत सोने के आभूषण हॉलमार्किंग से लैस हैं।

15 जनवरी, 2021 से हॉलमार्किंग जरूरी

हॉलमार्किंग का यह नियम 15 जनवरी, 2021 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। ज्वैलर्स को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी। श्री पासवान ने कहा कि अभी हॉलमार्किंग दस कैटिगरी में की जाती है परंतु अब स्वर्ण केवल तीन श्रेणियों 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट के तीन ग्रेड में उपलब्ध होगा।

उन्होंने कहा, ‘हमने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने और इस एक साल में सभी आभूषण विक्रेताओं को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है।’

विदित हो कि अभी केवल 234 जिलों में 892 हॉलमार्किंग केंद्र हैं, और सिर्फ 28,849 आभूषण विक्रेताओं ने बीआईएस पंजीकरण लिया हुआ है। इसके बारे में जागरुकता अभियान चलाया जाएगा।

नियम का उल्लंघन दण्डनीय होगा

बीआईएस (BIS -Bureau of Indian Standards) के वरिष्ठ अधिकारी एच एस पसरीचा ने कहा कि हॉलमार्किंग मानदंड के उल्लंघन पर एक लाख रुपये से लेकर माल के मूल्य के पांच गुना तक का जुर्माना लगाया जा सकता है साथ ही इस नियम उल्लंघन पर एक वर्ष के कारावास का प्रावधान भी है।

विशेष सन्दर्भ

1.डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट पर सरकार ने 10 अक्टूबर, 2019 को हॉलमार्किंग मानक के लिए मसौदा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का मसौदा रखा था परंतु उस पर किसी ने कोई सुझाव या टिप्पणी नहीं दी है।

2. भारत विश्व का सबसे बड़ा सोना आयातक देश है और हर साल 700-800 टन सोने का आयात करता है।

3. विश्व व्यापार संगठन के वैश्विक व्यापार नियमों के अनुसार, सदस्य देशों को उसे अपने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को अधिसूचित और अनुपालन करना होता है।