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EPFO की पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा मिल सकता है या नहीं ?जानिए !

ईपीएफओ से मिली पेंशन टैक्स के दायरे में आती है।

अधिकांश सीनियर सिटीजन जानना चाहते हैं की उनको EPFO की पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा मिल सकता है या नहीं ?

इसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार योग्य सलाहकार अशोक माहेश्वरी एंड एसोसिएट्स में पार्टनर अमित माहेश्वरी कहते हैं कि “आयकर कानून के सेक्शन 87ए के तहत अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो आप 12,500 रुपये की टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं।”

अगर किसी की कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो वह इस रिबेट को पाने का हक़दार नहीं है। मतलब की सिर्फ़ आपकी पेंशन ही नहीं आपकी दूसरी आय के सोर्स हो तो उसकी भी गणना की जाती है। मसलन आपकी कृषि से या आपके किसी व्यापर से अगर आपको आय प्राप्त होता हो तो या कोई मकान जो आपके नाम हो जिससे आय के रूप में आप रेंट प्राप्त करते हो तो इन सबकी गणना की जाती है। कुल मिलकर अगर आपकी आय सालाना 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो यक़ीनन आप डिडक्शन के पात्र होते हैं। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ पेंशन पर निर्भर हैं तब भी ईपीएफओ से मिली पेंशन टैक्स के दायरे में आती है। इसे सैलरी के मद में लिया जाता है। यह इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र है।