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जानीये किन आयकर दाताओं के लिए जरूरी है ई फाईलिंग?

इन परिस्थितियों में आवश्यक है ई फाईलिंग

भारतीय आयकर कानून के अनुसार निम्न आयकर दाता केवल ई फाइलिंग के जरिए अपनी विवरणी भर सकते हैं।

  • ​निर्धारण वर्ष 2015-16 से, विवरणी में प्रतिदाय दावा रखने वाले अथवा रू. 5,00,000 से अधिक की कुल आय वाले निर्धारित व्यक्ति जो आईटीआर 1/2/2क दाखिल कर रहे हो|उनसे  डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अथवा उसके बिना अथवा इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड का प्रयोग कर आय की विवरणी को प्रस्तुत करना आपेक्षित हैं।
  • हर एक कंपनी को इलेक्ट्रानिक तरीके से हस्ताक्षरित रिटर्न दाखिल करनी होती है। दूसरी भाषा में कहें तो कॉरपोरेट कर दाताओं के लिए ई फाईलिंग डिजीटल हस्ताक्षर के साथ अनिवार्य है।
  • व्यक्ति या संस्था या एक हिन्दू एकल परिवार (एचयूएफ) जिसके खाते का धारा 44 क(ख) के तहत लेखा परीक्षण आवश्यक है।
  • अपनी आय कर रिटर्न डिजीटल हस्ताक्षर के साथ इलेक्ट्रानिक तरीके से दाखिल कृत हस्ताक्षर करने वाला जो देश से बाहर रहता हो अपनी रिटर्न डिजीटल हस्ताक्षर के साथ या उसके बिना दाखिल कर सकता है।
  • धारा 90, 90 या 91 के तहत राहत का दावा करने वाला आयकरदाता डिजीटल हस्ताक्षर के साथ या उसके बिना – अथवा इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड का प्रयोग कर दाखिल कर सकता है।
  • एक व्यक्ति जिसे आईटीआर -5 को भरना हो अपना रिटर्न डिजीटल हस्ताक्षर के साथ या उसके बिना दाखिल कर सकता है। हालांकि एक फर्म धारा 44कख के अंतर्गत अपने खातों को अंकेक्षित करने के लिए उत्तरदायी है, जिन्हें विवरणी को दाखिला करने की तिथि को अथवा उससे पूर्व इलेक्ट्रानिक रूप से रिपोर्ट को दाखिल करना होगा|
  • एक कर दाता जिसे लेखा रिपोर्ट धारा 10(23 ग)(IV)10(23 ग)(V)10(23 ग) (VI), 10(23 ग)(VI), 10 10 कक, 12क(1)(ख), 44कख44 घक, 50ख, 80-झक80-झख80-झग80-झघ80-ञञकक80 ठक92 ड.115 ञख का विवरण दिया हो|
  • विवरणी प्रपत्र आईटीआर-3 निम्नलिखित विधियों में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करना हैं :
  1.  डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी की प्रस्तुति द्वारा |
  2.  इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी में डाटा के हस्तांतरण द्वारा|
  3. इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी में डेटा के हस्तांतरण द्वारा तथा तत्पश्चात् विवरणी प्रपत्र आई टी आर -V के सत्यापन को जमा करना|

ध्यान दें :

​एक राजनीतिक पार्टी को उक्त (i) में निर्दिष्ट तरीके में विवरणी की अनिवार्य प्रस्तुति करनी होगी। जहां विवरणी प्रपत्र (iii) में निर्दिष्ट तरीके में प्रस्तुत करना है, निर्धारिती को आईटीआर-v की दो प्रतियों का प्रिंट आउट लेना चाहिए। आईटीआर -V की एक प्रति करदाता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए जिसे पोस्ट बॉक्स नं. 1, इलैक्ट्रानिक सिटी कार्यालय, बैंगलोर-560100 (कर्नाटक) को साधारण डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजी जानी है। अन्य प्रति को करदाता द्वारा अपने रिकार्ड के लिए अपने पास रखा जा सकता है।

  • ​विवरणी प्रपत्र आईटीआर-7 को निम्नलिखित तरीकों में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करना आपेक्षित है|
  1. डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी की प्रस्तुति द्वारा|
  2. इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी में डाटा का हस्तांतरण|
  3. विवरणी प्रपत्र आईटीआर-V में विवरणी के सत्यापन को जमा करने के पश्चात् तथा इलैक्ट्रानिक रूप से विवरणी में डाटा के स्थानांतरण द्वारा|