अब आप अपनी मर्ज़ी से अपना PF कटवा सकेंगे
कर्मचारी चाहें तो EPF में अपने वेतन का 12 प्रतिशत से कम कटवा सकते हैं।
वेतनभोगियों के लिए गुजरता हुआ साल नई ख़ुशख़बरी लेकर आया है। सरकार ने अब नौकरीपेशा लोगों को अपनी मर्ज़ी से अपना PF कटवाने की अनुमति दे दी है। दरअसल भारत सरकार के नए सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 में कर्मचारियों को ये अनुमति प्रदान कर दी है कि वो चाहें तो अपनी सुविधानुसार कम PF कटवा सकते हैं। इस नए बिल को केंद्रीय कैबिनेट में बुधवार को मंज़ूरी दे दी गयी है। जल्दी ही इस बिल को संसद की मंज़ूरी के लिए पेश किया जा सकता है।
नियोक्ता को कोई लाभ नहीं
गौरतलब है कि इससे नियोक्ता को नौकरी देने वाली कंपनी को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। नियोक्ता को अपना पूरा 12 फीसदी हिस्सा देना होगा। ज्ञातव्य हो कि कर्मचारी भविष्य निधि यानि EPF में कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों का कुल वेतन का 12 – 12 प्रतिशत का योगदान जाता है। लेकिन अब इस बिल की मंजूरी के बाद कर्मचारी चाहें तो EPF में 12 प्रतिशत से कम भी कटवा सकते हैं।
वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान
सरकार ने इस नए सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 में असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है जिसके तहत उन्हें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जायेगा जो कार्ड के प्रारूप में होगा। ये यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड से लिंक होगा जिसमे उस वर्कर की सम्बंधित जानकारी उपलब्ध होगी। इस कार्ड के जरिये वर्कर सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।