जानिये सुकन्या समृद्धि योजना के उद्देश्य क्या हैं?
‘सुकन्या समृद्धि योजना’ अकाउंट खुलवाएं सिर्फ 250 रूपये में
सुकन्या समृद्धि योजना को सफल बनाएं, इस योजना का उद्देश्य है कि बेटियों अत्यधिक पढ़ाया जाए और उनके भविष्य से जुड़े खर्चों को सुरक्षित किया जा सके।10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए खाता खोलने की यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत बेटियों की पढ़ाई के खर्चों से लेकर भविष्य में शादी जैसे और भी खर्चों पूरा करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। इस योजना की जागरूपता सभी वर्ग गरीब, मध्यम और उच्च वर्गों के लिए जरुरी है।
‘सुकन्या समृद्धि योजना’ अकाउंट खुलवाएं सिर्फ 250 रूपये
‘सुकन्या समृद्धि योजना’ का अकाउंट खुलवाना काफी आसान है, नजदीकी डाक विभाग के किसी भी पोस्ट ऑफिस, या फिर कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। बेटी की 10 साल से कम की उम्र से पहले खुलवाने पर 250 रूपये भरकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं। इस योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ में खाता खोलने के बाद लड़की के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक इस खता को चलाया जा सकता है।
अकाउंट खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- बच्ची का जन्म प्रमाणपत्र
- एड्रेस प्रूफ
- आईडी प्रुफ
आइये जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में
- सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाने के बाद 14 सालों तक पैसे जमा करवाते रहना अनिवार्य है। जब तक कि बेटी की उम्र 21 साल ना हो जाए।
- इस योजना के तहत दो खतों को साथ में खुलवा सकते हैं। यदि दो जुड़वा हैं तो उम्र का प्रुफ देकर तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं।
- इस योजना में बेटी के नाम से एक साल में 1 हजार से लेकर 1 लाख पचास हजार रुपए जमा कर सकते हैं।
- अकाउंट में पेमेंट लेट होने पर 50 रुपए की पैनल्टी भरनी होती है।
- जिनमें पैसों के मैच्योर होने पर और बेटी उम्र 18 साल के होने पर आधा पैसा निकाल सकते हैं।
- बेटी की उम्र 21 साल होने के बाद खाता बंद करा सकते हैं और जमा राशि मैच्योर हो जाती है।
- अगर बेटी की 18 से 21 साल के बीच शादी हो जाती है तो अकांउट उसी वक्त बंद हो जाएगा।
- पोस्ट ऑफिस के अलावा कई सरकारी व निजी बैंक भी इस योजना के तहत खाता खोलने की अनुमति हैं।
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों पर आयकर कानून की धारा 80-जी के तहत छूट दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत खाते को कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है।
योजना के अंतर्गत हर साल 8.6 फीसदी ब्याज मिलता रहेगा गौर करने वाली बात यह है कि 14 सालों में पालक ने अकाउंट में कुल 1.68 लाख रुपए जमा किये हैं। बाकी के 4,39,128 रुपए ब्याज से प्राप्त हैं।