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कैबिनेट ने दी दो अहम बिलों की मंजूरी, आमजन पे पड़ेगा दूरगामी प्रभाव

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के दो इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा देने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है

मोदी सरकार ने आज के कैबिनेट बैठक में दो अहम् बिलों को मंजूरी प्रदान की| इन दोनों बिलों को अब मंजूरी के लिए संसद के समक्ष पेश किया जाएगा| इन में से एक बिल है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन (National Technical Textile Mission), जिसकी घोषण हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी|

 दो इंस्टीट्यूट को मिला राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा 

दूसरा बिल, एक ऐसे मुद्दे पर है जिसपर आम भारतीय एकमत नहीं रखते हैं| इस बिल का नाम है- सरोगेसी एमेंडमेंट एक्ट (Surrogacy (Regulation) Amendment Act )| आइए एक-एक कर जानते हैं कि सरकार ने इस बिल में क्या मंजूरी प्रदान की है| इन दो फैसलों के साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के दो इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा देने के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई है|

नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन (National Technical Textile Mission)

  1. इस बिल के संसद की मंजूरी के बाद देश में टेक्सटाइल उद्योग को राहत और बढ़ावा मिलेगा|
  2. इस मिशन की घोषणा बजट 2020-21 में वित्त मंत्री निर्मला सीत्रमण ने की थी|
  3. इस मिशन के लिए 1480 करोड़ रूपए की मंजूरी दी गई है|
  4. इस मिशन का उद्देश्य टेक्निकल टेक्सटाइल में ग्लोबल लीडर बनने का है|
  5. इस मिशन के द्वारा टेक्निकल टेक्सटाइल के निर्यात को वर्तमान के 14,000 करोड़ रूपए से बढ़ाकर साल 2023-24 तक 20,000 करोड़ रूपए करना है|
  6. निर्यात को बढाने के उद्देश्य से एक प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की जाएगी|
  7. इस मिशन को ‘मेक इन इंडिया’ मिशन के तहत पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है|
  8. इस मिशन के लिए अगर आवश्यकता होगी तो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी भी की जाएगी|
  9. इस मिशन की पूर्ति के लिए सरकार 50,000 लोगों को तकनिकी कौशल का विकास करके रोजगार प्रदान करेगी|
  10. मिशन से उम्मीद की जा रही है कि इसके पूर्ण होने पर आयात-निर्यात के असंतुलन को कम किया जा सकेगा|
  11. सरकार टेक्निकल टेक्सटाइल के इस्तेमाल को मंत्रालयों के लिए भी अनिवार्य बनाएगी|

सरोगेसी एमेंडमेंट एक्ट (Surrogacy (Regulation) Amendment Act )

  1. इस क़ानून के पास करने का मकसद सरोगेसी के व्यवसायीकरण को रोकना है|
  2. यह क़ानून वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है|
  3. परोपकारी सरोगेसी के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा|
  4. सरोगेसी माओं को भी वह सभी सुविधाएं दी जा सकती है, जो सामान्य माओं को प्राप्त होती है|