EPFO ने बदला PF का पैसा निकालने से जुड़ा नियम
जाने EPFO से जुड़ें सभी नए नियमों के बारे में
आप अगर किसी कंपनी में परमानेंट कर्मचारी हैं तो आपके सैलराइड बैंक खाते में आपकी सैलरी क्रेडिट होने के साथ सैलरी से एक अंश प्रोविडेंट फण्ड (PF) के लिए भी काट लिया जाता है| क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि उस प्रोविडेंट फण्ड (PF) का संचालन कैसे होता है और आपके प्रोविडेंट फण्ड (PF) से जुड़े नियमों में क्या-क्या बदलाव हुए हैं?
EPFO क्या है?
आपके सैलरी से हर महीने कटने वाले PF खाते का संचालन EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है| आपके सैलरी से जितनी भी रकम काटी जाती है लगभग उतनी ही रकम की हिस्सेदारी आपके नियोक्ता के द्वारा भी की जाती है| इसके अलावे आपके पेंशन फण्ड (EPS) में भी सरकार द्वारा भी योगदान दिया जाता है| इसके साथ ही आपके PF बैलेंस पर सरकार उच्च व्याज भी प्रदान करती है| ये हो गई PF के बारे सामान्य ज्ञान की बातें|
EPFO PF और पेंशन से जुड़े नियमों में तब्दीलीयां
- अलर्ट- अब अगर आपका नियोक्ता आपके PF खाते में अपना अंशदान नहीं करता है तो आपको इसकी सुचना तुरंत दे दी जाएगी| इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आज ही EPFO की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपना KYC के साथ मोबाइल नंबर, इमेल आदि अपडेट करें| नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि आपका नियोक्ता आपकी सैलरी में से PF का अंशदान काटते रहे और वह आपके EPFO खातों तक पहुंचे ही नहीं|
- ऑफलाइन सुविधा बंद- अगर आपने EPFO में अपना UAN (यूनीवर्सल अकाउंट नंबर) प्राप्त कर चुके हैं तो आपको अपना PF प्राप्त करने के लिए EPFO कार्यालय जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी| आप अपने UAN के माध्यम से सारे लेनदेन ऑनलाइन ही कर सकते हैं| इस बात का दूसरा पक्ष यह है कि UAN प्राप्त अंशधारक अब ऑफलाइन या मैनुअली PF नहीं निकाल सकते| EPFO ने यह फैसला EPFO के कार्यालयों में बढती भीड़ को कम करने के उद्देश्य से किया है|
- कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं- अगर आपके पास UAN नंबर है तो आपको PF क्लेम करने के लिए आपको EPFO कार्यालय में कोई भी फॉर्म भरने की जरुरत नहीं, बस आपका KYC अपडेटेड होना चाहिए| फिल्ड ऑफिसर स्वतः ही आपका क्लेम रिलीज कर देंगे| इस क्रिया के पूर्ण होने में लगभग 10 कारोबारी दिन लगता है| ऑनलाइन क्लेम करने के लिए आपको EPFO की वेबसाइट http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाकर क्लेम विकल्प का चयन करना होगा और मांगी गई सभी जानकारियों को क्रम में भरते हुए submit कर देना होगा|
- कंपनियों पर भी प्रतिबंध- अब कंपनियों के लिए भी मैन्युअल या ऑफलाइन क्लेम सेटलमेंट पर रोक लगा दी गई है| कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे EPFO के ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से ही क्लेम सेटलमेंट करें|
- बेरोजगारी में राहत- PF अंशदान करने वाले कर्मचारियों को बेरोजगारी की स्थिति में अब अपना PF प्राप्त करने के लिए तीन महीने का इंतज़ार नहीं करना होगा| एक महीने के बेरोजगारी की स्थिति में वे 75% PF के लिए क्लेम कर सकते हैं| अगर बेरोजगारी की अवधि दो महीने से आगे हो तो शेष 25% राशि को भी वे निकाल सकते हैं|
- पेंसन क्लेम आसान- EPFO के EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) के 5 लाख रूपए से अधिक के दावे को अब ऑफलाइन क्लेम नहीं किया जा सकता| इसके लिए अब ऑनलाइन दावा ही किया जा सकता है|
- उमंग ऐप- अब अपने PF खाते से संबंधित सारे अपडेट आप उमंग ऐप के जरिए भी कर सकते हैं| इसके अलावे आप अपने PF खाते की ई-पासबुक भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं| यह ऐप सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है जिसमें PF के साथ-साथ और भी कई योजनाओं के बारे में जाना जा सकता है|
- मिस्ड कॉल से बैलेंस ज्ञान- EPFO सदस्य मिस्ड कॉल के जरिए भी अपने PF खाते का बैलेंस जान सकते हैं| इसके लिए नंबर है- 011 229 01 406
- EPFO की ऑफिसियल वेबसाइट है: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- EPFO से अपने PF से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर है: 1800 118 005
- UAN से सम्बद्ध PF खातों के बारे में जानकारी आप पर इमेल करके भी प्राप्त कर सकते हैं|