GST: कारोबारियों को बड़ी राहत, अब हर महीने नहीं भरना होगा जीएसटी रिटर्न
सरकार के इस ऐलान के बाद जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें हर महीने GST रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।
केंद्र की मोदी सरकार कारोबारियों को लगातार सुविधाएं दे रही है। बता दें, वित्त मंत्रालय ने कारोबारियों को वस्तु एवं सेवा कर यानी GST पर बड़ी राहत दी है। दरअसल, सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को GST का मंथली रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। जिसकी जानकारी खुद राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने सोमवार को यह जानकारी मीडिया को दी है। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में कारोबारियों को राहत मिलेगी।
एक जनवरी से लागू होंगे नए नियम
सरकार के इस ऐलान के बाद जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें हर महीने GST रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। नए नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे। सरकार के इस बदलाव से अब 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। करोबारियों को अब सालाना 24 रिटर्न की जगह अब सिर्फ 8 फॉर्म भरने की आवश्यता होगी।
पहली जनवरी से, करदाता जिनका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें मासिक रिटर्न यानि जीएसटीआर 3 बी और जीएसटीआर 1 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे केवल तिमाही रिटर्न दाखिल करेंगे: @FinMinIndia https://t.co/gCQA3ePO8t
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 5, 2020
अब ऐसे जमा करना होगा करोबारियों को टैक्स
सरकार की इस नई सुविधा के चलते अब करोबारी बगैर किसी एक्सपर्ट और खातों की डिटेल के चालान का पैसा जमा करा सकेंगे। साथ ही टैक्स पेयर को पहली तिमाही के टैक्स का 35 फीसदी जमा करना होगा और तीसरे महीने वह टैक्स की असल रकम जमा कर सकते हैं।
5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारी को अपनानी होगी ये प्रक्रिया
वित्त मंत्रालय के मुताबिक जिन कारोबारियों का सालाना रिटर्न 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा, उन्हें अगले साल अप्रैल से 6 अंकों वाला एचएसएन कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा। कारोबारियों को GST रिटर्न का भुगतान पैन एवं आधार वेरिफायड बैंक खाते से ही करना होगा।