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Section 10 के तहत बचा सकते हैं लाखों का Income Tax, जानिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी

हम आपको बता रहे हैं कि आयकर अधिनियम धारा 10 यानी सेक्शन 10 (Section 10) के बारे में। जिसके आधार पर आप अपनी बहुत सारी आय को टैक्स से बचा सकते हैं।

अपनी कमाई और रुपए की चिंता हर किसी को रहती है। वहीं, कमाई व रुपए पर टैक्स जमा करने के बात आती है तो सबसे पहले आप उससे बचने के तरीके खोजने लगते हैं। भले ही आपको टैक्स से बचने के तरीके ना मालूम हों लेकिन उसे बचने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आयकर अधिनियम धारा 10 यानी सेक्शन 10 (Section 10) के बारे में। जिसके आधार पर आप अपनी बहुत सारी आय को टैक्स से बचा सकते हैं।

कृषि से हुई आय

देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स कानून 1961 के Section 10 के तहत कृषि से हुई आय या आमदनी को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।

लीव ट्रैवेल अलाउंस (LTA)

कंपनी या कोई संस्थान जब छुट्टियों पर जाने के दौरान जब अपने कर्मचारी को भत्ते के रूप में लीव ट्रैवेल अलाउंस देता है। LTA में परिवार की यात्रा खर्च भी शामिल होता है। इनकम टैक्स कानून के Section 10(5) के नियम 2B के तहत आप LTA पर टैक्स में छूट दी गई है।

स्कॉलरशिप एवं अवार्ड में

यदि कोई संस्थान से छात्र को कोई स्कॉलरशिप या अवार्ड मिलता है, जिससे उसकी पढ़ाई के दौरान का खर्च वहन हो रहा है। ऐसे में Section 10 (16) के तहत उस राशि को टैक्स से छूट मिलती है। हालांकि, इसमें रुपए की कोई सीमा तय नहीं की गई है।

विदेश में सेवा के दौरान मिले भत्ते

यदि कोई भारतीय नागरिक देश के बाहर अपने सेवाएं दे रहा है और उसे इसके लिए अलग से कोई भत्ता मिलता है तो उस पर उसे Section 10(7) के तहत टैक्स में छूट मिलती है।

कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (EPF)

यदि किसी कर्मचारी ने पांच साल से ज्यादा किसी कंपनी या संस्थान में काम किया है तो वह अपने PF का पैसा निकालना तो वह बिना इनकम टैक्स के डर निकाल सकता है। क्योंकि Section 10 के तहत सभी को PF में इनकम टैक्स से छूट मिलती है।

लाइफ इंश्योरेंस

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाई राशि पर Section 10(10D) के तहत टैक्स में पूरी छूट मिलती है। इसमें मैच्योरिटी अमाउंट और डेथ क्लेम भी शामिल होते हैं।

ग्रेच्युटी

Section 10 के तहत ग्रेच्युटी पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता है। वहीं, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद हुए संशोधन के मुताबिक, 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की रकम पर टैक्स से सभी कर्मचारियों को छूट प्रदान की गई है।