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Income Tax में छूट के लिए NPS मे करें निवेश, प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगा FD से भी ज्यादा रिटर्न

PFRDA ने अपनी हालिया गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि Income Tax के नए नियमों में सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को किस तरह के फायदे हैं।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority) समय-समय पर नेशनल पेंशन सिस्‍टम यानी NPS के लिए दिशा-निर्देश जारी करता रहता है। जिसका उद्देश्य रिटायर्ड कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना और उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जिसके चलते PFRDA ने हाल ही में सेक्शन 80C के तहत NPS में Income Tax Saving Scheme के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। PFRDA ने अपनी इस गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि Income Tax के नए नियमों में सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को किस तरह के फायदे हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए Income Tax Saving Scheme

केंद्र सरकार के कर्मचारी इन तीन NPS अकाउंट के जरिए Income Tax Saving Scheme का लाभ ले सकते हैं।

  1. Tier-I में अनिवार्य या Mandatory अकाउंट हो।
  2. Tier-II में वैकल्पिक और स्वतंत्र रूप से पैसे निकाल सकते हों।
  3. Tier-III में यह वैकल्पिक अकाउंट होगा। जिसमें सेक्शन 80C के तहत लाभ मिलेगा। साथ ही में इसमें 3 साल का लॉक-इन पीरियड जरूरी है।

PFRDA के NPS में Income Tax Saving Scheme के तहत जारी गाइडलाइन के मुताबिक NPS Tier-II स्कीम के तहत केवल केंद्रीय कर्मचारी ही Income Tax का लाभ लेने के पात्र हैं। यह Tier-I NPS स्कीम के तहत मौजूद Income Tax लाभ के अतिरिक्त है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारी द्वारा हर साल 1.50 लाख रुपए तक का NPS Tier-II अकाउंट में किए जाने वाला योगदान तीन साल के लिए लॉक-इन पीरियड में रहेगा। जिसे तीन साल तक कोई निकाल नहीं सकता है। हां, यदि NPS अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो उस स्थ‍िती में में नॉमिनी या लीगल उत्तराधिकारी पैसा निकाल सकता है।

प्राइवेट कर्मचारियों के लिए Income Tax Saving Scheme

  • PFRDA के मुताबिक NPS Tier-II अकाउंट के लिए योगदान धारा 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपए की विशेष कटौती की अनुमति देता है। यह छूट सेक्शन 80CCD (1) के तहत 1.5 लाख रुपए तक के योगदान पर मिलने वाली छूट के अतिरिक्त है। लेकिन इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि सेक्शन 80C, 80CCC (एक बीमाकर्ता द्वारा दी गई पेंशन योजना में निवेश) और सेक्शन 80CCD (1) (NPS के लिए) के तहत मिलने वाली छूट की राशि एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • PFRDA के मुताबिक यदि कोई प्राइवेट या सरकारी NPS खाताधारक इसी अप्रैल से प्रभावी नए Income Tax Slab के विकल्प को चुनता है तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत मिलने वाली 50 हजार रुपए की विशेष छूट या सेक्शन 80CCD (1) के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट और सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट लागू नहीं होगी।
  • PFRDA के मुताबिक यदि कोई कर्मचारी पहले टैक्स स्लैब नहीं चुनता है तो उस पर पुराना टैक्स नियम ही लागू रहेगा। हां, यदि वह नए Tax Slab के लिए अप्लाई करता है तो कर्मचारी NPS अकाउंट में कंपनी के योगदान पर Income Tax की छूट के लिए क्लेम कर सकता है।

क्या है PFRDA (What is PFRDA)

PFRDA को हिंदी में ‘पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण’ तथा अंग्रेजी में ‘Pension Fund Regulatory And Development Authority’ कहते हैं। यह भारत सरकार की पेंशन नियामक प्राधिकरण संस्था है। जिसकी स्थापना 23 अगस्त, 2003 में की गई थी। PFRDA वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। PFRDA का उद्देश्य पेंशन निधि की स्थापना, विकास और विनियमन करके वृद्धावस्था की आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही PFRDA पेंशन फंडों की योजनाओं और संबंधित मामलों की योजनाओं में ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है।

PFRDA के कार्य (Functions of PFRDA)

1. पेंशन से संबंधित मुद्दों और मध्यस्थों के प्रशिक्षण के जरिए कर्मचारियों और आम जनता को शिक्षित करना।
2. कर्मचारियों और ग्राहकों की शिकायत निवारण के लिए तंत्र स्थापित करना।
3. देश में विभिन्न पेंशन योजनाओं से संबंधित शिकायतों का समर्थन करना।
4. पेंशन फंड और पेंशन योजनाओं से संबंधित सभी चीजों पर देखरेख एवं नियंत्रण करना।
5. पेंशन अधिनियम फंड द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना को प्रोत्साहित करना।