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सैट ने PACL निदेशकों पर सेबी के जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा

सैट ( प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण) ने पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड के चार निदेशकों के खिलाफ 2,423 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के सेबी के आदेश को मंगलवार को सही ठहराया है। पर्ल एग्रोटेक ने सेबी के सितंबर 2017 के 2,423.16 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश के खिलाफ अपील की थी।

कंपनी पर अवैध निवेश योजनाएं चलाने का आरोप

विदित हो कि इन पर अवैध तरीके से निवेश योजनाएं चलाने का आरोप है। अवैध तरीके अपनाकर जनता से धन जुटाने के आरोप में कंपनी और उसके निदेशकों पर यह जुर्माना लगाया गया था। कंपनी के निदेशकों ने 2013-14 के बीच सेबी की अनुमति के बिना निवेश योजनाएं चलाकर लोगों से 2,686 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी जुटाई थी।

सेबी का उचित निर्णय

अपीलीय न्यायाधिकरण ने सेबी के निर्णय को सही ठहराया है।  सेबी ने पीएसीएल के निदेशकगण तरलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, गुरमीत सिंह और सुब्रत भट्टाचार्य पर धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार गतिविधि रोकथाम (पीएफयूटीपी) विनियमन के तहत उन पर जुर्माना लगाया है।

न्यूज़ एजेंसी से प्राप्त ख़बरों के अनुसार सैट ने अपने आदेश में कहा, ” हमारा मानना है कि अपीलकर्ताओं और उनसे जुड़ी अन्य इकाइयों की ओर से जुटाई गई रकम पूरी तरह से अवैध तरीके से जुटाई गई थी।” साथ ही इसमें कहा गया कि “हमारा मानना है कि अपीलकर्ताओं के पास अब इस मुद्दे पर और कुछ ज्यादा करने को नहीं बचा है क्योंकि सेबी इस पर फैसला ले चुका है।” जो कि बिलकुल उचित है।