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टैक्स नोटिस: विवाद से विश्वास स्कीम संशोधनों में कैबिनेट की मिली मंजूरी

बिल को हाल में लोकसभा के बजट सत्र में पेश किया गया था।

विवाद से विश्वास स्कीम काफी लाभप्रद हो गई है। जितने भी करदाता इस योजना का लाभ लेते हैं उनको विवादित रकम का  आधा कर चुकाना पड़ेगा। इस स्कीम की घोषणा बजट में 9.32 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के करीब 4.8 लाख पेंडिंग मामलों के समाधान के लिए की गई थी।

इस स्कीम को आयकर विभाग या करदाताओं की और से की गई अपील को ध्यान में रखते हुए भुगतान के लिहाज से बांटा गया है। विवाद से विश्वास स्कीम बिल में हाल के संशोधनों को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। बिल को हाल में लोकसभा के बजट सत्र में पेश किया गया था।

इस योजना के तहत पेनल्टी और ब्याज पर मिलेगी छूट

करदाताओं की और से की गई अपील को टैक्स की पूरी विवादित रकम का 31 मार्च तक तथा विवादित रकम को सर्च करने का 25 प्रतिशत अलग से देना होगा। इस योजना के अंतर्गत करदाता को पेनल्टी और ब्याज में छूट देने का प्रावधान दिया गया है । यदि  ब्याज या फीस की रकम पर विवाद है तो रकम का केवल 25 प्रतिशत ही भरना पड़ेगा । बाकी की रकम माफ कर दी जाएगी।

लेकिन 31 मार्च के बाद करदाता को विवादित पूंजी के अलावा 10 प्रतिशत अतिरिक्त भरना पड़ेगा। लेकिन विवादित पूंजी की खोज बिन के मामले में 35 प्रतिशत ज्यादा देना होगा । अगर पेनल्टी, ब्याज या फीस की रकम पर किसी तरह का विवाद है तो 30 प्रतिशत अधिक पैसा चुकाना होगा।