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सख्त होंगे वाहन रजिस्ट्रेशन के नियम, फॉर्म 20 को लेकर केंद्र सरकार ने उठाया ये कदम

सरकार ने वाहन के मालिकाना हक के लिए फॉर्म 20 में संशोधन करने के मसौदे को लेकर 18 अगस्त को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।

यदि आप जल्द ही कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बता दें, केंद्र सरकार अब नए वाहनों के Registration certificate के नियम और सख्त बनाने पर विचार कर रही है। दरअसल, सरकार वाहन के मालिकाना हक के लिए फॉर्म 20 में संशोधन करने का मसौदा तैयार कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार ने इस मसौदे को लेकर 18 अगस्त को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें ‘Central Motor Vehicle Act 1989’ के तहत फॉर्म 20 में संशोधन के लिए लोगों की राय भी मांगी है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस मसौदे को लेकर एक बयान में कहा, “मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि लोग गाड़ी के रजिस्‍ट्रेशन में मालिकाना हक सही ढंग से नहीं दर्ज कराते हैं। साथ ही यह भी साफ किया है कि मालिकाना हक के प्रकार को स्पष्ट उल्लेख करने के लिए फॉर्म 20 में संशोधन का प्रस्ताव है।”

मंत्रालय के मुताबिक मालिकाना हक में केंद्र सरकार, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, दिव्यांगजन, स्‍कूल-कॉलेज, स्थानीय प्राधिकरण, एक से ज्‍यादा मालिक, पुलिस विभाग आदि को साफ तौर पर दर्ज करने के लिए ‘Central Motor Vehicle Act 1989’ के फॉर्म 20 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संशोधन इसलिए भी प्रस्तावित है कि सरकार मोटर वाहनों की खरीद, उसके मालिकाना हक और संचालन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांगजन को GST और दूसरी रियायतों का फायदा प्रदान किया जा सके। बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पहले भी केंद्र सरकार वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव और संशोधन कर चुकी है।