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HUF | एचयूएफ क्या है? बैकिंग और वित्त‍ीय लेन देन में जाने क्या है इसका महत्व..

एचयूएफ (HUF) का फुल फॉर्म 'Hindu Undivided Family' है। जिसको हिंदी में 'अविभाजित हिंदू परिवार' कहा जाता है।

बैंकिंग, वित्तीय लेन देन और टैक्स बचाने संबंधित मामलों में अक्सर एचयूएफ (HUF) शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि, एचयूएफ का मतलब और उपयोग बहुत कम लोग ही जानते और समझते हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि एचयूएफ (HUF) अर्थ क्या है और इससे किस तरह के लाभ और नुकसान हैं।

एचयूएफ क्या है | What is HUF

एचयूएफ (HUF) का फुल फॉर्म ‘Hindu Undivided Family’ है। जिसको हिंदी में ‘अविभाजित हिंदू परिवार’ कहा जाता है। एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जिसके नाम से पता चलता है कि यह एक संयुक्त परिवार है जिसे HUF में अलग-अलग सदस्यों की एक अलग इकाई के रूप में देखा जाता है।

हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(31) के अंतर्गत एक ‘व्यक्ति’ के तौर पर समझा जाता है। जिसे बैंकिंग व इनकम टैक्स की भाषा में हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) के मुखिया को कर्ता (Karta) कहा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक परिवार में पिता या वरिष्ठ पुरुष सदस्य ही HUF का मुखिया या कर्ता होगा। HUF में कर्ता की भूमिका परिवार में एक मैनेजर की होती है और HUF के सभी सदस्य इसके पार्टनर की तरह होते हैं।

  • HUF का वरिष्ठ सदस्य या परिवार को अन्य कोई सदस्य, जिसे HUF के सभी सदस्यों से मत प्राप्त हो, तो वह HUF के मुखिया या कर्ता के रूप में खुद का नाम दर्ज करा सकता है।
  • कर्ता के लिए परिवार के साथ एक ही छत के नीचे रहना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि वह परिवार के सारे मामलों की देखभाल करता हो।

HUF बनाने की शर्तें इस प्रकार हैं

  • हिंदू कानून के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन HUF के दायरे में आते हैं। जिसमें पत्नी, बच्चे और बच्चों के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं।
  • HUF की सबसे छोटी इकाई पति-पत्नी हो सकते हैं। जिसके लिए संयुक्त परिवार का होना जरूरी नहीं है।
  • इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2 (31) किसी एचयूएफ को अलग से कर व्यवहार की मान्यता देता है।

ऐसे समझिए.. यदि किसी व्यक्ति ने स्वयं को HUF के रूप में रजिस्टर्ड करवा लेता है तो उसके वित्तीय लेन-देन के अधिकार अलग बने रहते हैं। बैंकिंग और टैक्स संबंधी मामलों में वह अपनी पर्सनल इनकम पर अलग से टैक्स व रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

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HUF से होने वाले लाभ

  • HUF के तहत व्यक्त‍ि दो तरह से टैक्स में छूट ले सकता है। पहला निजी तौर पर और दूसरा HUF का सदस्य होने पर। इस तरह व्यक्ति 1.70 लाख रुपए की टैक्स छूट का फायदा निजी और दूसरी बार 1.70 लाख रुपए का फायदा HUF के रूप में ले सकता है।
  • जिन लोगों के पास पैतृक संपत्ति है या जिन्हें परिसंपत्तियां वसीयत में मिली हैं, वह HUF का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।
  • यदि कोई पुश्तैनी जायदाद बेची जाती है तो उससे मिली रकम को भी एचयूएफ को ट्रांसफर किया जा सकता है।
  • नौकरी कर रहे लोग पैतृक संपत्ति जैसे प्रॉपर्टी आदि से होने वाली आमदनी पर टैक्स बचत के लिए HUF का सहारा ले सकते हैं।
  • HUF पीपीएफ खाता भी खुलवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट की ब्याज दर हर साल के लिए तय होती है और इसमें जोखिम नहीं है।

HUF से होने वाले नुकसान

  • HUF में सभी सदस्यों के पास संपत्ति पर समान अधिकार होता है। सभी सदस्यों की सहमति के बिना आम संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता है। जन्म या विवाह के साथ ही सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होते हैं।
  • HUF खोलने की तुलना में उसको बंद करना एक जटिल प्रक्र‍िया है। एक छोटे समूह वाले परिवार का विभाजन HUF के विभाजन को जन्म दे सकता है।
  • HUF को आयकर विभाग द्वारा एक अलग कर इकाई के रूप में देखा जाता है।