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10 फाइनैंशियल डेडलाइन्स जिसे याद रखना होगा लाभदायक

कुछ बेहद ज़रूरी तारीखें जिससे आपका वास्ता हो सकता है, रखें याद।

नया साल 2020 वित्तीय मामले में सुकून से बीते, इसके लिए कुछ फाइनैंशियल डेडलाइन्स को रखें याद जिससे आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। कुछ बेहद ज़रूरी तारीखें हैं जिससे शायद आपका वास्ता हो सकता है, तो ऐसे में उन्हें याद रखना ही बेहतर है ताकि आपको कोई परेशानी न आने पाए।

कुछ जरूरी वित्तीय काम और उसकी आखिरी तारीख

1.फास्टैग

फास्टैग सभी वाहनों के लिए जरूरी कर दिया गया है। 15 जनवरी तक वाहन में फास्टैग लगवा लें नहीं तो दोगुना चालान भरना पड़ेगा। पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2019 थी जिसे बढ़ाकर 15 जनवरी 2020 किया गया है।

2. ITR और रिवाइज्ड ITR

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अगर आप अब तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए है तो किसी भी हाल में 31 मार्च तक फाइल कर दें क्योंकि इसके बाद आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। ज्ञात हो लेट आईटीआर फाइलिंग के लिए 10,000 रुपये की लेट फीस होगी।  रिवाइज्ड रिटर्न की भी अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 ही है।

3. PMVVY योजना में निवेश

वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन स्कीम- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में 10 वर्षों के लिए गारंटीड पेंशन मिलती है। इसमें 8-8.3 फीसदी का रिटर्न मिलता है, जो एफडी से ज्यादा है। इसमें निवेश की अंतिम तारीख 31 मार्च है 2020 है।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना की होम लोन सब्सिडी

मिडल इनकम ग्रुप में आने वाले लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ नियमों और शर्तों के साथ PMAY में घर खरीदारी पर  4-3 प्रतिशत क्रेडिट सब्सिडी ले सकते हैं। MIG – I में आने वालों की मासिक सैलरी 6 से 12 लाख के बीच और MIG – 2 में आने वालों की सैलरी 12 से 18 लाख के बीच हो।

5. PAN-आधार लिंकिंग

पैन और आधार नंबर लिंकिंग की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2019  से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है। अगर आप अब भी अंतिम तारीख तक लिंकिंग नहीं करते हैं तो आपका पैन निरस्त हो सकता है।

6. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स

अपने टैक्स बचाने के लिए आप 31 मार्च 2020 से पहले टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का काम अवश्य पूरा कर लें। अगर आपने इस तारीख से पहले निवेश नहीं किे तो आप टैक्स बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर पाएंगे और आपको ज्यादा टैक्स अदा करना होगा।

7. TDS सर्टिफिकेट कलेक्ट करना

आईटीआर फाइल करने के प्रॉसेस में पहला स्टेप है एम्प्लॉयर की ओर से मिलने वाला TDS सर्टिफिकेट यानि फॉर्म 16 जिसमे टीडीएस का डीटेल होता है। इसके अलावा आपको बैंक से TDS  सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, यदि TDS कटा है। आप अपने TDS सर्टिफिकेट 15 जून से कलेक्ट कर लें क्यूंकि बैंक और एम्प्लॉयर 15 जून के बाद टीडीएस सर्टिफिकिट जारी करना शुरू करते हैं।

8. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, अगर इसे एक्सटेंड न किया जाए। इस तारीख के बाद आप पेनल्टी के साथ आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक फाइलिंग पर 5000 रुपये और 1 जनवरी 20121 से 31 मार्च 2021 के बीच 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। हालांक छोटे टैक्सपेयर्स के मैक्सिमम पेनल्टी 1000 रुपये है।

9 . किराये पर TDS डिडक्शन

अगर आप किराये के मकान में रहते हैं और 50,000 रुपये से ज्यादा का मासिक किराया देते हैं तो आयकर कानून के हिसाब से आपके किराये पर टीडीएस काटना होगा। एक वित्त वर्ष के दौरान कुल रेंट पर 5% टैक्स डिडक्शन करना होता है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार के पास डिडक्शन के महीने की अंतिम तारीख से 30 दिनों के भीतर टीडीएस जमा हो जाए अन्यथा आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है।

10 . इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स जमा करना

ज्यादा TDS न कटे, इसलिए समय से इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स के दस्तावेज अपने एंप्लॉयर के पास जमा कर दें। टैक्स बचाने के लिए आपको निवेश से जुड़े दस्तावेज और रेंट अग्रीमेंट आदि जमा करवाने होंगे। हर कंपनी में इनके लिए अलग तारीखें होती हैं। अपने एचआर और फाइनैंस डिपार्टमेंट से इसकी जानकारी हासिल करें और आखिरी तारीख से पहले ये प्रूफ्स जमा कर दें, नहीं तो आपकी सैलरी से एक्सेस टीडीएस कट जाएगा।