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1 अप्रैल से बंद हो रही है BS-IV वाहनों की बिक्री, अब SC ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को FADA की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने BS-IV वाहनों को बिक्री की अं​तिम तिथि को 1 अप्रैल 2020 से आगे बढ़ाने की बात कही थी

दिल्ली के हर साल के होने वाले प्रदुषण के बढ़ते स्तर को देख कर लगता है कि सरकार के साथ देश का शीर्षतम कोर्ट भी प्रदुषण को लेकर गंभीर हो गया गया है| इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल ​डीलर्स एसोसिएशन (FADA) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने BS-IV वाहनों को बेचने की अं​तिम अवधि 1 अप्रैल 2020 से आगे बढ़ाने की बात कही थी|

अब एक दिन के लिए भी डेडलाइन नहीं बढेगी:

ज्ञात हो कि FADA ने अपनी याचिका में कहा था कि BS-IV इंजन वाले वाहनों को बेचने की डेडलाइन 1 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए| इस मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि कोर्ट अब एक दिन के लिए भी BS-IV वाहनों के बेचने की डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी|

FADA ने दिया था सुस्ती का हवाला 

सुप्रीम कोर्ट में FADA की प्रतिनिधित्व कर रहे काउंसिल ने एक महीने की डेडलाइन बढाने के पीछे अपना तर्क देते हुए कहा था कि डीलर्स के पास BS-IV वाहनों की एक बड़ी इन्वेन्टरी बची हुई है, जिन्हें  1 अप्रैल 2020 की तय समयसीमा के अंदर बेचना मुश्किल है| FADA के वकील ने यह भी तर्क दिया था कि मौजूदा समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सुस्ती के तौर से गुजर रही है, ऐसे में डेडलाइन को एक महीने के लिए बढ़ाया जाए ताकि मौजूदा स्टॉक को क्लियर किया जा सके|

डेडलाइन की सुचना के बाद भी वाहनों का निर्माण था जारी:

विदित हो कि FADA की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों के बेंच ने कहा कि आदेश को डेढ़ा साल पहले ही पास कर दिया गया है| कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद से ही निर्माताओं को इन वाहनों का निर्माण पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए था, मगर यह आवेदन करने के बाद भी वाहनों को निर्माण जारी रहा था|

प्रदुषण की हालत चिंताजनक:

विदित हो कि अक्टूबर 2018 के आदेश में ही कोर्ट ने कहा था 1 अप्रैल 2020 की डेडलाइन को आगे बढ़ाने का मतलब होगा ​कि स्थिति और खराब होगी और आम लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा| प्रदूषण की स्थिति पहले से ही चिंताजनक स्तर पर है|

इसी क्रम में हम आपको यह बताते चलें कि बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार ने भी इस बारे में साफ तौर पर कहा था कि BS- IV के वाहनों के बिक्री के लिए निर्धारित डेडलाइन को 1 अप्रैल 2020 से आगे नहीं बढ़ाया जायगा| केंद्र सरकार के दो टूक के बाद लगभग सुप्रीम कोर्ट के रुख भी तय हो गया था| अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की बात पर मोहर लगाते हुए कह दिया कि डेडलाइन को एक दिन के लिए भी नहीं बढ़ाया जाएगा|