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TDS लगेगा सिर्फ म्यूचुअल फंड के लाभांश भुगतान पर

डिविडेंड के भुगतान पर लगाया 10 प्रतिशत कर

म्यूचुअल फंड को लेकर बजट प्रस्ताव के बाद निवेशकों की उलझन पर टैक्स विभाग ने आज सफाई पेश की है। विभाग ने साफ किया कि म्यूचुअल फंड द्वारा लाभांश यानि डिविडेंड के भुगतान पर ही 10 प्रतिशत टीडीएस लागू होगा। यूनिट्स को भुनाने पर होने वाले लाभ पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में कंपनियों और म्यूचुअल फंड द्वारा शेयरधारकों या यूनिटधारकों को भुगतान किये जाने वाले लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को समाप्त कर दिया है। इसकी जगह यह प्रस्ताव किया गया कि कंपनी या म्यूचुअल फंड के अपने शेयरधारकों या यूनिटधारकों को किये गये लाभांश भुगतान पर 10 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) होगी।

सालाना 5,000 से अधिक आय पर होगी कटौती

यह कर कटौती तब होगी जब लाभांश या आय साल में 5,000 रुपये से अधिक होगी। एक बयान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि ये सवाल पूछे गये थे कि क्या म्यूचुअल फंड को यूनिट भुनाने से होने वाले पूंजी लाभ पर भी टीडीएस काटने की जरूरत है।

म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ने कर विभाग से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। सीबीडीटी ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावित धारा के तहत म्यूचुअल फंड को केवल लाभांश पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटना है। उन्हें पूंजी लाभ पर कर काटने की जरूरत नहीं है।

एक झलक:

  • म्यूचुअल फंड को लेकर बजट प्रस्ताव के बाद निवेशकों की उलझन पर टैक्स विभाग ने आज सफाई पेश की है।
  • विभाग ने साफ किया कि म्यूचुअल फंड द्वारा लाभांश यानि डिविडेंड के भुगतान पर ही 10 प्रतिशत टीडीएस लागू होगा।
  • यूनिट्स को भुनाने पर होने वाले लाभ पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा।
  • यह कर कटौती तब होगी जब लाभांश या आय साल में 5,000 रुपये से अधिक होगी।
  • म्यूचुअल फंड उद्योग के संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ने कर विभाग से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था।
  • यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावित धारा के तहत म्यूचुअल फंड को केवल लाभांश पर 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटना है।
  • उन्हें पूंजी लाभ पर कर काटने की जरूरत नहीं है।