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कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती 30 प्रतिशत से घटा कर किया 22 प्रतिशत

कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती

बजट 2020 आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट टेक्स को 30 प्रतिशत से घटा कर 22 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया। साथ ही कैपिटल गेेनपर सरचार्ज भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा कोईऔर टैक्स नहीं लगेगा।इन घोषणाओं में कंपनियों के लिए आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना तथा नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 22 प्रतिशत करना शामिल है।

सरकार के इस कदम से आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रही कई कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर भी लागू होगी। कंपनियों को अब बिना छूट के 22 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। सरचार्ज के साथ टैक्स की प्रभावी दर 25.17 फीसदी होगी।

इन घोषणाओं से होगा रोजगार का सृजन

इन घोषणाओं से निवेश को प्रोत्साहन मिलने तथा रोजगार सृजन को गति मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणाएं करते हुए कहा कि इन बदलावों को आयकर अधिनियम के लिए एक अध्यादेश के जरिये अमल में लाया गया है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम में एक नया प्रावधान किया गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 से प्रभावी होगा। इससे किसी भी घरेलू कंपनी को 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प मिलेगा।
उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने तथा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम में नए प्रावधान किए गए हैं। इससे एक अक्टूबर 2019 या इसके बाद गठित किसी भी कंपनी को विनिर्माण में निवेश करने तथा 31 मार्च 2023 से पहले परिचालन शुरू करने पर 22 प्रतिशत की दर से आयकर भरने का विकल्प मिलेगा।