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टेलीकॉम कंपनियों की संशोधन याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की मंजूर

AGR मामलें पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भुगतान की डेट 23 जनवरी को है निर्धारित

वोडाफ़ोन-आईडिया, एयरटेल और टाटा टेलिसर्विसेज की समायोजित सकल राजस्व (AGR) के बकाए राशि के भुगतान के लिए तिथि को फिर से निर्धारण करने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है| विदित हो कि ये तीनों टेलिकॉम कंपनियां बकाए भुगतान के लिए और समय की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गई है|

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि टेलिकॉम कंपनियों की याचिका तो मंजूर कर ली है, मगर इसे बहुत आगे तक खींचने से बचाने के उद्देश्य से सूचीबद्ध करने के लिए अगले हफ्ते का समय तय किया है| ज्ञात हो कि 24 अक्टूबर 2019 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को भुगतान के लिए तीन महीने का समय देते हुए 23 जनवरी 2020 की अंतिम समय सीमा दी थी|

पुनर्विचार याचिका हो चुकी है खारिज 

सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2019 के निर्णय के विरुद्ध टेलिकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में ही AGR के बकाए राशि के संदर्भ में पुनर्विचार याचिका दायर की थी| इस पुनर्विचार याचिका में सुप्रीमकोर्ट को फैसले पर पुनर्विचार करने और ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज को माफ करने की अपील की गई थी| जिसपर हाल ही में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान के लिए डेट को आगे बढाने से मना करते हुए पूरी बकाए राशि 92,000 करोड़ रूपए पूर्व निर्धारित डेट 23 जनवरी 2020 तक DoT (डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलिकॉम) तक देने को कहा|

अगले हफ्ते याचिका होगी सूचीबद्ध 

टेलिकॉम कंपनियों के नए याचिका में प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने टेलिकॉम कंपनियों की ओर से एएम सिंघवी और सीए सुंदरम समेत वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ओर से की दलीलें सुनीं और कहा कि वह नई याचिकाओं को आगामी सप्ताह किसी समय उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करेगी, जिसने इस मामले में पुरानी याचिकाओं पर सुनवाई की है|

अब चुकीं टेलिकॉम कंपनियों के भुगतान के लिए निर्धारित डेट बहुत नजदीक है तो यह याचिका समय बढाने के उद्देश्य से भी दायर की गई हो, यह भी हो सकता है| इस संदर्भ में अगर सुप्रीम कोर्ट ने गौर फरमाया तो देरी से भुगतान का जुर्माना भी साथ में संलग्न कर सकती है|