आधार-पैन कार्ड लिंकिंग के लिए न हों परेशान! अपनाएं ये 3 तरीके आसान

भारत में जितने लोगों के पास पैन कार्ड है, उसमें से 50% लोगों ने भी अभी तक पैन-आधार कार्ड की लिंकिंग नहीं कराई है, 30 जून के बाद 50% पैन कार्ड अवैध हो जाएंगे

आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं करने पर लग सकता है जुर्माना| आधार-पैन कार्ड लिंकिंग के लिए अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं हैं| केंद्र सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग ( pan aadhar link ) के लिए तीन महीने की छूट प्रदान की हैं| अब आप 30 जून 2020 से पहले अपने आधार-कार्ड की लिंकिंग कर सकते हैं|

आप इन 3 तरीकों से अपने आधार-पैन कार्ड की लिंकिंग कर सकते हैं:

  1. मोबाइल से SMS भेज कर,
  2. इनकम टैक्स विभाग के वेबसाइट से और,
  3. फॉर्म भर कर मैनुअली

पैन-आधार लिंक न करने से हो सकती है परेशानी| इनकम टैक्स के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में जितने लोगों के पास पैन कार्ड है, उसमें से आधे लोगों ने भी अभी तक पैन-आधार कार्ड की लिंकिंग ( pan aadhar link ) नहीं कराई है| अर्थात 30 जून के बाद भारत में मौजूद 50% पैन कार्ड अवैध हो जाएंगे, अर्थात आपने गर अपने पैन कार्ड की लिंकिंग आधार कार्ड से नहीं कराई है तो आपके पॉकेट में रखा पैन कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा बन कर रह जाएगा| मतलब आपके पॉकेट में रखे पैन कार्ड की वैध्यता शून्य हो जाएगी| फिलहाल आइए जानते है कि आप अपने पैन-आधार कार्ड की लिंकिंग कैसे कर सकते हैं| पैन-आधार कार्ड लिंक कराने के 3 अलग-अलग तरीकें:

SMS से करें पैन-आधार कार्ड की लिंकिंग प्रोसेस:

  1. अपने मोबाइल के SMS मैसेज बॉक्स में जाएं,
  2. अपने मैसेज बॉक्स में UIDPAN टाइप करें, फिर एक स्पेस देकर अपना आधार नंबर अंकित करें, फिर एक स्पेस देकर अपने पैन कार्ड के नंबर को अंकित करें| यह इस रूप में होगी- UIDPAN 235678790876 BBBTA9595Q
  3. फिर SMS के नंबर बॉक्स में जाकर 567678 या 56161 पर भेज दें|
  4. आपको कुछ देर के बाद कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा|
  5. याद रखें कि इस SMS लिंकिंग सुविधा के लिए आपकी टेलिकॉम कंपनी आपसे 3 या 5 रुँप्य चार्ज कर सकती है|

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से करें पैन-आधार लिंकिंग:

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया के e-फाईलिंग के इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं- http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/
  2. वेबसाइट के बाएं तरफ उपलब्ध ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें,
  3. आपके ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करने के साथ एक पेज खुलेगा, वहां पर आपको पैन कार्ड का नंबर, फिर आधार कार्ड का नंबर, फिर आधार कार्ड पर लिखे अपने नाम को अंकित करना है|
  4. फिर चौथे लाइन में लिखे बर्थ इयर के कोलम और आधार लिंकिंग के लिए सहमती पर टिक करके, कैप्चा कोड को भरना है| आप चाहे तो कैप्चा के जगह OTP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं| आपके ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करने के थोड़ी देर में आपका आधार-पैन लिंक हो जाएगा|
  5. अगर आप अपने आधार-पैन के लिंकिंग स्टेटस को जानना चाहते हैं तो अपने आधार और पैन कार्ड नंबर को डाल कर चेक कर सकते हैं| वहां पर आपको लिंकिंग स्टेटस ज्ञात हो जाएगा|

मैनुअली फॉर्म भरकर करें अपने पैन-आधार की लिंकिंग प्रोसेस:

  1. अगर आप तकनीक पर विश्वास नहीं करते हैं तो अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के ज़ेरोक्स पर सिग्नेचर करके आप नजदीकी पैन कार्ड सर्विस सेंटर में ले जाना हैं|
  2. पैन कार्ड सर्विस सेंटर में आपको एक फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, उसे भरकर अपने पैन-आधार कार्ड के ज़ेरोक्स के साथ पैन कार्ड सर्विस सेंटर में जमा कर दें|
  3. आपके इस मैन्युअल पैन-आधार लिंकिंग के लिए कुछ रूपए चार्ज किए जाएंगे|
  4. आपके फॉर्म जमा करने के उपरांत कुछ दनो बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा|

उपरोक्त तीन तरीकों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करके तुरंत अपने पैन-आधार कार्ड को लिंक ( pan aadhar link ) करें अन्यथा पहचान के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल तो अवैध हो ही जाएगा, साथ ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR ) फाइल करने से रोका जा सकता है| ITR फाइल करते समय पैन-आधार लिंक न होने की शर्त में आपके ऊपर 10,000 रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है|

अजीत सिंह

विगत सात वर्षों से लेखन कार्य में सक्रिय| वाणिज्य से स्नातक व सिविल सेवाओं की तैयारी के उपरांत पूरी तरह से लेखन कार्य में समर्पित| कहानी लेखक के तौर पर कई साहित्यिक समूहों द्वारा सम्मानित| ऑनलाइन ब्लॉग लेखक और राजनीतिक विश्लेषक| वर्तमान में अर्थज्ञानी के लिए आर्थिक लेखन |

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अजीत सिंह

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