भारत में जितने लोगों के पास पैन कार्ड है, उसमें से 50% लोगों ने भी अभी तक पैन-आधार कार्ड की लिंकिंग नहीं कराई है, 30 जून के बाद 50% पैन कार्ड अवैध हो जाएंगे
आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं करने पर लग सकता है जुर्माना| आधार-पैन कार्ड लिंकिंग के लिए अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं हैं| केंद्र सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग ( pan aadhar link ) के लिए तीन महीने की छूट प्रदान की हैं| अब आप 30 जून 2020 से पहले अपने आधार-कार्ड की लिंकिंग कर सकते हैं|
पैन-आधार लिंक न करने से हो सकती है परेशानी| इनकम टैक्स के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में जितने लोगों के पास पैन कार्ड है, उसमें से आधे लोगों ने भी अभी तक पैन-आधार कार्ड की लिंकिंग ( pan aadhar link ) नहीं कराई है| अर्थात 30 जून के बाद भारत में मौजूद 50% पैन कार्ड अवैध हो जाएंगे, अर्थात आपने गर अपने पैन कार्ड की लिंकिंग आधार कार्ड से नहीं कराई है तो आपके पॉकेट में रखा पैन कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा बन कर रह जाएगा| मतलब आपके पॉकेट में रखे पैन कार्ड की वैध्यता शून्य हो जाएगी| फिलहाल आइए जानते है कि आप अपने पैन-आधार कार्ड की लिंकिंग कैसे कर सकते हैं| पैन-आधार कार्ड लिंक कराने के 3 अलग-अलग तरीकें:
उपरोक्त तीन तरीकों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करके तुरंत अपने पैन-आधार कार्ड को लिंक ( pan aadhar link ) करें अन्यथा पहचान के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल तो अवैध हो ही जाएगा, साथ ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR ) फाइल करने से रोका जा सकता है| ITR फाइल करते समय पैन-आधार लिंक न होने की शर्त में आपके ऊपर 10,000 रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है|
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